एमसीबी/03 फरवरी 2026/ छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में संशोधित प्रावधान 01 दिसंबर 2022 के तहत प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। उक्त प्रावधानों के अनुसार राजस्व पुस्तक परिपत्र 6 (4) के परिशिष्ट-1 की कंडिका 6 (क) (1) के तहत मनेन्द्रगढ़ तहसील में आकाशीय बिजली से हुई महिला की मृत्यु के प्रकरण में परिजनों को आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मनेन्द्रगढ़ तहसील के चैनपुर निवासी स्वर्गीय मानमती यादव पति कन्हैया यादव की 21 मार्च 2025 को आकाशीय बिजली गिरने से आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवार को राहत प्रदान करते हुए शासन द्वारा कुल चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। स्वीकृत राशि मृतिका के वैध वारिसों के बैंक खातों में प्रदान की जाएगी।
इस प्रकरण में मृतिका के पति कन्हैया यादव, पुत्र जयलाल यादव, पुत्री पिंकी यादव तथा पुत्री कुमारी कनिका के नाम से प्रत्येक को एक-एक लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। यह राशि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के संबंधित बैंक खातों में जमा की जाएगी। स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग संख्या 58 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2245 प्राकृतिक आपदा राहत मद से वहन किया जाएगा।
आकाशीय बिजली से मृत महिला के परिजनों को चार लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत
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