अंबिकापुर /सरगुजा: शादी का झूठा वादा कर युवती के साथ लगातार दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गांधीनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा (जेल) में भेज दिया गया है। मामला थाना गांधीनगर क्षेत्र का है, जहां आरोपी पिछले 10 वर्षों से पीड़िता का शारीरिक शोषण कर रहा था।
2016 से कर रहा था शारीरिक शोषण
थाना गांधीनगर में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2016 से 15 अगस्त 2026 के बीच उसकी पहचान अभिषेक कुमार यादव से हुई थी। परिचय बढ़ने के बाद आरोपी ने उसे शादी का झांसा दिया और लगातार उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाता रहा। हाल ही में जब पीड़िता ने शादी का दबाव बनाया, तो आरोपी ने स्पष्ट रूप से शादी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़िता ने थाना गांधीनगर पहुंचकर पूरे मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई।
बीएनएस की धारा 69 और एससी/एसटी एक्ट में मामला दर्ज
पीड़िता की शिकायत पर गांधीनगर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल अपराध क्रमांक 516/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 (शादी का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाना) और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(v) के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की।
पूछताछ में कबूला जुर्म
मामले की विवेचना के दौरान पुलिस टीम ने पीड़िता का विस्तृत कथन लेखबद्ध किया और आरोपी की पतासाजी शुरू की। सतत प्रयास के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम अभिषेक यादव (उम्र 31 वर्ष), पिता रामनारायण यादव, मूल निवासी बड़सरा (थाना भैयाथान, जिला सूरजपुर) तथा हाल मुकाम गांधीनगर (बिजली ऑफिस गली, थाना गांधीनगर) बताया। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने पीड़िता को झांसे में रखकर अपराध कारित करना स्वीकार कर लिया।
अपराध के पर्याप्त सबूत पाए जाने पर पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम
महिला संबंधी अपराधों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश के तहत इस संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी गांधीनगर उप निरीक्षक दिलीप दुबे, प्रशिक्षु उप निरीक्षक भारतीय मार्कण्डेय, सहायक उप निरीक्षक सुभाष ठाकुर, महिला आरक्षक सरस्वती, आरक्षक राहुल सिंह एवं रमन मण्डल की सराहनीय भूमिका रही।