October 12, 2026
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अंबिकापुर/बतौली : सरगुजा जिले के थाना बतौली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पोकसरी में एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ घर के पास शराब पीने से मना करने पर दो युवकों ने मिलकर अपने ही पड़ोसी की लकड़ी के भारी लट्ठे (गेंड़ा) से पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए सरगुजा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 24 घंटे के भीतर दोनों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
क्या है पूरा मामला?
मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम पोकसरी निवासी बिन्द्रा राम (60 वर्ष) ने बतौली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनका छोटा भाई संतलाल पोकसरी में रहता था। दिनांक 19 जून 2026 को गांव का ही रहने वाला जानचंद नामक युवक संतलाल के घर के पड़ोस में बैठकर शराब पी रहा था। इस पर संतलाल ने आपत्ति जताई और उसे वहाँ शराब पीने से मना किया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद और गाली-गलौज हुई थी, जिसे स्थानीय लोगों ने शांत करा दिया था।
आधी रात को ढूंढते हुए पहुंचे आरोपी
शराब पीने से टोकने की बात जानचंद को इतनी नागवार गुजरी कि उसने संतलाल से बदला लेने की ठान ली। दिनांक 21 जून 2026 की रात करीब 12:30 बजे जानचंद अपने साथी सुखऊ राम के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर संतलाल के घर पहुंचा। दोनों आरोपी हाथ में हथियार लिए संतलाल को जान से मारने की नीयत से ढूंढ रहे थे और घर के बाहर चिल्लाते हुए गाली-गलौज कर रहे थे। आधी रात को आरोपियों की आवाजें आसपास के ग्रामीणों ने भी सुनी थीं।
सुबह बंधवा गुड़ी के पास मिला शव
घटना के अगले दिन यानी 22 जून की सुबह प्रार्थी बिन्द्रा राम को सूचना मिली कि उनके भाई संतलाल का शव ग्राम पोकसरी बंधवाटिकरा के बंधवा गुड़ी स्थल के पास लहू-लुहान हालत में पड़ा हुआ है। मौके पर जाकर देखने पर संतलाल के सिर, चेहरे, कंधे और पीठ पर गंभीर चोटों के निशान थे और काफी खून बह चुका था। शव के पास ही लकड़ी का एक बड़ा गेंड़ा और लकड़ी की फाड़ी पड़ी हुई थी, जबकि कुछ दूरी पर मृतक का मोबाइल और टांगी (कुल्हाड़ी) बिखरी पड़ी थी।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी
मर्डर की सूचना मिलते ही सरगुजा डीआईजी एवं एसएसपी राजेश अग्रवाल (IPS) ने मामले को गंभीरता से लिया और बतौली पुलिस को तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए।
बतौली पुलिस टीम ने फौरन मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार कर उसे पोस्टमार्टम (PM) के लिए भेजा। डॉक्टरों की शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में भी चोटों के आधार पर मौत का कारण ‘हत्यात्मक प्रकृति’ (Homicidal) होना पाया गया।
पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए संदेहियों की घेराबंदी की और दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम स्वीकार किया:
जानचंद (पिता: रघन सिंह, उम्र: 23 वर्ष) निवासी पोकसरी।
सुखऊ राम (पिता: महावीर, उम्र: 24 वर्ष) निवासी पोकसरी।
कड़ी पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों ने शराब पीने से रोकने की रंजिश के कारण संतलाल पर लकड़ी के गेंडे और फाड़ी से हमला कर उसकी हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया है।
कानूनी कार्रवाई और पुलिस टीम
बतौली पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 70/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) (हत्या), 332(क) (घर में जबरन घुसना/हमला करना), और 3(5) (समान आशय) के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है, जहाँ से उन्हें जेल भेजा जाएगा।
कार्रवाई में शामिल टीम:
इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने और त्वरित कार्रवाई करने में थाना प्रभारी बतौली निरीक्षक विवेक सेंगर, उपनिरीक्षक आभाष मिंज, प्रशिक्षु उप निरीक्षक शिव कुमार ध्रुव, प्रधान आरक्षक अनूप कुजूर, महिला आरक्षक मेरी क्लोरेट, आरक्षक राजेश खलखो, राकेश एक्का, जितेंद्र सिंह, भगलू पैकरा, संतोष बरवा, नितेश पाठक, रवि सिंह, विजय सिंह, अशोक खेश तथा सैनिक सलीम व बजरंग की विशेष और सराहनीय भूमिका रही।

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