
बलरामपुर-रामानुजगंज : जिले में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में रामानुजगंज थाना पुलिस ने मुखबिर की सटीक सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को भारी मात्रा में हाथ भट्ठी से बनी कच्ची महुआ शराब के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी अपने घर से ही अवैध शराब की बिक्री का नेटवर्क चला रहा था। पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दी दबिश
मिली जानकारी के अनुसार, बलरामपुर पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले में अवैध शराब, नशीले पदार्थों की बिक्री और तस्करी को रोकने के लिए सभी थाना प्रभारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। इसी अभियान के तहत 28 जून 2026 को रामानुजगंज पुलिस की टीम क्षेत्र में जुर्म जरायम पतासाजी और रूटीन पेट्रोलिंग पर निकली थी।
इसी दौरान पुलिस को एक विश्वसनीय मुखबिर से पुख्ता जानकारी मिली कि वार्ड नंबर 03, रामानुजगंज का निवासी राजेश रवि (उम्र 40 वर्ष), पिता कृष्णा रवि, अपने घर में भारी मात्रा में हाथ भट्ठी से बनी महुआ शराब छिपाकर रखा हुआ है और वहां से अवैध रूप से शराब बेचने की फिराक में है।
लाइसेंस नहीं दिखा सका आरोपी, शराब जप्त
सूचना मिलते ही रामानुजगंज थाना पुलिस ने बिना वक्त गंवाए गवाहों को साथ लिया और राजेश रवि के वार्ड नंबर 03 स्थित मकान पर अचानक दबिश दे दी। पुलिस की अचानक हुई इस कार्रवाई से आरोपी को संभलने का मौका नहीं मिला। तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से लाल रंग के 2 जर्किन बरामद हुए, जिनमें कुल 10 लीटर हाथ भट्ठी से निर्मित कच्ची महुआ शराब भरी हुई थी। जप्त की गई शराब की कुल कीमत लगभग 1,300 रुपये आंकी गई है।
जब पुलिस टीम ने आरोपी राजेश रवि से शराब रखने, बनाने या बेचने के संबंध में वैध लाइसेंस या दस्तावेज की मांग की, तो वह कोई भी कागजात पेश नहीं कर सका। वैध दस्तावेज न होने के कारण पुलिस ने मौके पर ही शराब को जप्त कर लिया और आरोपी को हिरासत में ले लिया।
गैर-जमानती धाराओं में केस दर्ज, भेजा गया जेल
पुलिस के मुताबिक, आरोपी राजेश रवि का यह कृत्य छत्तीसगढ़ आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत दंडनीय अपराध है। चूंकि यह मामला अजमानतीय (गैर-जमानती) प्रकृति का है, इसलिए पुलिस ने अपराध क्रमांक 106/2026 दर्ज कर आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया। आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, आज दिनांक 29 जून 2026 को आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
कार्रवाई में शामिल रही यह टीम
अवैध शराब के खिलाफ की गई इस त्वरित और सफल कार्रवाई में रामानुजगंज थाना प्रभारी निरीक्षक अजय साहू, प्रशिक्षु उप निरीक्षक चंदू लाल जैन, प्रधान आरक्षक संजीव सिंह, प्रधान आरक्षक नारायण तिवारी और आरक्षक नील कमल टंडन की विशेष और सराहनीय भूमिका रही। पुलिस प्रशासन का कहना है कि क्षेत्र में अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ इस तरह की सख्त कार्रवाइयां आगे भी जारी रहेंगी।