सरगुजा में ड्रंक एंड ड्राइव पर पुलिस का बड़ा एक्शन: कोर्ट ने 6 शराबी वाहन चालकों पर ठोका 61 हजार का जुर्माना

Deshkibaat24
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अंबिकापुर : सरगुजा जिले में यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले और शराब के नशे में वाहन चलाकर दूसरों की जान जोखिम में डालने वाले चालकों के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ी और सख्त कार्यवाही की है। सरगुजा पुलिस की संयुक्त टीम ने अलग-अलग क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाकर 6 ऐसे चालकों को दबोचा जो भारी नशे की हालत में गाड़ी दौड़ा रहे थे। माननीय न्यायालय ने इन सभी मामलों में कड़ा रुख अपनाते हुए कुल 61,000 रुपये का भारी-भरकम अर्थदंड सुनाया है।
एसएसपी के निर्देश पर चला विशेष चेकिंग अभियान
सरगुजा जिले में सड़क हादसों पर अंकुश लगाने और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए डीआईजी एवं एसएसपी राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.) द्वारा कड़े दिशा-निर्देश दिए गए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के इसी आदेश के तहत जिला पुलिस इन दिनों तीन सवारी, लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने और खासकर शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ लगातार धरपकड़ अभियान चला रही है। इसी तारतम्य में थाना बतौली, थाना उदयपुर और जिला यातायात पुलिस की टीमों ने अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष नाकेबंदी कर वाहनों की सघन चेकिंग की थी।
डॉक्टरी मुलाहिजा में हुई नशे की पुष्टि, कोर्ट ने दी सजा
चेकिंग के दौरान पुलिस टीमों ने पाया कि कई दुपहिया और चारपहिया वाहन चालक अत्यधिक नशे में थे। पुलिस ने तत्काल कानून सम्मत कार्यवाही करते हुए सभी संदिग्ध चालकों को हिरासत में लिया और उनका डॉक्टरी मुलाहिजा (अस्पताल में मेडिकल टेस्ट) कराया। डॉक्टरों द्वारा सभी चालकों के शराब पिए होने की पुष्टि किए जाने के बाद पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत वाहनों को जब्त कर लिया और चालान तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। न्यायालय ने 25 मई 2026 को इन सभी 6 मामलों में सजा सुनाते हुए कुल 61,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
इन चालकों पर गिरी गाज (कारवाही का पूरा विवरण):
पुलिस और कोर्ट द्वारा की गई इस सख्त कार्यवाही में जिन चालकों पर जुर्माना लगा है, उनका विवरण इस प्रकार है:
थाना बतौली क्षेत्र: पुलिस ने सोनतराई (थाना सीतापुर) निवासी 26 वर्षीय भूपेन्द्र पैंकरा (पिता सुरेन्द्र पैंकरा) को मोटर साइकिल क्रमांक CG 15 ED 6175 पर नशे में धुत होकर चलते पकड़ा। कोर्ट ने एमवी एक्ट की धारा 185 के तहत इन पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
थाना उदयपुर क्षेत्र: यहाँ पुलिस ने दो बड़ी कार्यवाहियां कीं। पहली कार्यवाही मोरगा (जिला कोरबा) निवासी 35 वर्षीय संजीव सरकार (पिता जीवन कृष्ण सरकार) पर हुई, जो चारपहिया वाहन क्रमांक CG 12 BJ 7332 को नशे की हालत में चला रहे थे। कोर्ट ने इन पर 10,000 रुपये का जुर्माना ठोका।
उदयपुर में दूसरी कार्यवाही: सोनतराई निवासी 27 वर्षीय सिंग साय (पिता जगदीश राम) अपनी मोटर साइकिल क्रमांक CG 15 EB 3368 पर शराब पीकर खतरनाक तरीके से स्टंट करते पकड़े गए। कोर्ट ने इन पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185, 184, 30(क) और 177 के तहत सबसे ज्यादा 11,000 रुपये का अर्थदंड लगाया।
यातायात पुलिस अंबिकापुर की कार्यवाही: यातायात शाखा की टीम ने शहर और बाहरी रास्तों पर तीन मोटर साइकिल चालकों को नशे में दबोचा। इनमें गांधीनगर निवासी 34 वर्षीय संतोष सिंह (पिता जदुवर, वाहन क्रमांक CG 15 EF 6368), भगवानपुर निवासी 32 वर्षीय गोलक महालदार (पिता हरिदास महालदार, वाहन क्रमांक CG 15 DY 1816) और बेलकोटा (थाना बतौली) निवासी 27 वर्षीय कलिन्दर कुजूर (पिता धिवराम कुजूर, वाहन क्रमांक CG 28 L 4915) शामिल हैं। माननीय न्यायालय ने इन तीनों ही चालकों पर 10-10 हजार रुपये (कुल 30,000 रुपये) का जुर्माना लगाया है।
पुलिस की अपील: ‘नशा और रफ्तार’ जिंदगी की दुश्मन
इस पूरी कार्यवाही में थाना बतौली, उदयपुर और यातायात पुलिस की टीम की भूमिका बेहद सराहनीय रही। सरगुजा पुलिस ने इस कड़े एक्शन के माध्यम से जिले के तमाम वाहन चालकों को सख्त संदेश दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

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