October 11, 2026
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अंबिकापुर : सरगुजा जिले की गांधीनगर थाना पुलिस ने अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने बनारस रोड पर वाहन चेकिंग के दौरान एक मारुति ओमनी कार से भारी मात्रा में अवैध मोबाइल और धातु की पायल जब्त की है। बरामद किए गए सामानों में 110 महंगे स्मार्टफोन, 650 कीपैड मोबाइल और करीब 95.500 किलोग्राम धातु की पायल शामिल है। इस मामले में पुलिस ने पश्चिम बंगाल के रहने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी
पुलिस को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक ग्रे रंग की मारुति ओमनी कार में कुछ संदिग्ध लोग भारी मात्रा में चोरी और अवैध तरीके से जुटाए गए मोबाइल लेकर दूसरे राज्य जाने की फिराक में हैं। सूचना में यह भी बताया गया कि ये आरोपी स्थानीय हाट-बाजारों से मोबाइल उड़ाते थे और इन्हें दूसरे राज्यों में ले जाकर बेच देते थे। इन मोबाइलों का इस्तेमाल आगे चलकर साइबर फ्रॉड (ऑनलाइन ठगी) और अन्य असामाजिक व देशविरोधी गतिविधियों में किया जाना था।
सूचना को गंभीरता से लेते हुए गांधीनगर थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण द्विवेदी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने तत्काल बनारस रोड पर नाकेबंदी कर वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी।
बोलेरो और बोरियों में छुपाकर रखा था माल
चेकिंग के दौरान जब संदिग्ध ओमनी कार को रोककर उसकी तलाशी ली गई, तो पुलिस के होश उड़ गए। कार के भीतर प्लास्टिक की दो बड़ी बोरियां रखी हुई थीं। जब इन बोरियों को खोला गया, तो एक बोरी से 110 नग टच स्क्रीन स्मार्टफोन और 650 नग कीपैड मोबाइल (कुल 760 मोबाइल) बरामद हुए। वहीं दूसरी बोरी से भारी मात्रा में धातु की पायल बरामद हुई, जिसका कुल वजन 95 किलो 500 ग्राम मापा गया है।
दस्तावेज नहीं दिखा सके आरोपी, बीएनएस के तहत मामला दर्ज
कार में सवार पांचों व्यक्तियों से जब पुलिस ने इतनी बड़ी मात्रा में मोबाइल और पायल रखने के संबंध में वैध कागजात और बिल मांगे, तो वे कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपियों ने कबूल किया कि यह सामान अवैध तरीके से लाया गया था।
इसके बाद पुलिस ने सामान और ओमनी कार (क्रमांक WB 58 BP 8233) को जब्त कर लिया। गांधीनगर थाने में आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 2283/2026 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 317(2), 317(3) एवं 3(5) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं पांचों आरोपी
पुलिस की गिरफ्त में आए सभी पांचों आरोपी मूल रूप से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के रहने वाले हैं। पकड़े गए आरोपियों का विवरण इस प्रकार है:
सेन्तु शेख (उम्र 26 वर्ष), पिता: मंटु शेख (निवासी: महिशमरा, थाना हरिहरपाड़ा, जिला मुर्शिदाबाद, प.बं.)
गफ्फार शेख (उम्र 28 वर्ष), पिता: इकबाल शेख (निवासी: महिशमरा, थाना हरिहरपाड़ा, जिला मुर्शिदाबाद, प.बं.)
असिम शेख (उम्र 23 वर्ष), पिता: आरिफ शेख (निवासी: ग्राम प्रदीपडंगा, थाना हरिहरपाड़ा, जिला मुर्शिदाबाद, प.बं.)
इब्राहिम शेख (उम्र 30 वर्ष), पिता: मनिरूल शेख (निवासी: महिशमरा, थाना हरिहरपाड़ा, जिला मुर्शिदाबाद, प.बं.)
माशदुल शेख (उम्र 37 वर्ष), पिता: मक्का अली शेख (निवासी: महिशमरा, थाना हरिहरपाड़ा, जिला मुर्शिदाबाद, प.बं.)
पुलिस ने सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए पांचों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहाँ से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

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