October 13, 2026
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अंबिकापुर : सरगुजा शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने और उससे लाखों रुपये ऐंठने के मामले में मणिपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश कर दिया है।
शादी का झांसा देकर की ठगी और दुष्कर्म
मामले का विस्तृत विवरण देते हुए पुलिस ने बताया कि पीड़ित महिला ने रायपुर के पुरानी बस्ती थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता के अनुसार, 24 अप्रैल 2026 से 03 जुलाई 2026 के दौरान कसडोल (जिला बलौदाबाजार) के छाछी गांव निवासी परमेश्वर साहू ने उसे शादी का झांसा दिया। इस दौरान आरोपी ने पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और झांसे में लेकर उससे कुल ₹6,50,000 की राशि भी हड़प ली।
शून्य पर अपराध दर्ज कर सरगुजा स्थानांतरित हुआ मामला
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुरानी बस्ती थाना रायपुर में सबसे पहले शून्य पर मामला दर्ज किया गया। चूंकि मामला मणिपुर थाना क्षेत्र (अंबिकापुर) से संबंधित था, इसलिए आगे की विवेचना के लिए केस डायरी मणिपुर थाने भेजी गई। मणिपुर पुलिस ने डायरी प्राप्त होते ही अपराध क्रमांक 137/26 के तहत BNS की धारा 69 एवं 351(3) के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू की।
पुलिस की मुस्तैदी से चढ़ी सफलता
विवेचना के दौरान पुलिस टीम ने पीड़िता के बयान दर्ज किए और आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस के सतत प्रयासों के बाद आरोपी परमेश्वर साहू (पिता: हरलाल प्रसाद साहू, उम्र: 29 वर्ष, निवासी: छाछी, थाना कसडोल, जिला बलौदाबाजार) को हिरासत में लिया गया। कड़ी पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। पर्याप्त सबूत मिलने पर पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय के समक्ष पेश किया।
कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम
महिला संबंधी अपराधों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देशों के तहत की गई इस पूरी कार्रवाई में मणिपुर थाना प्रभारी उप निरीक्षक सी. पी. तिवारी, महिला प्रधान आरक्षक मालती तिवारी तथा अन्य पुलिस स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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