बलरामपुर-रामानुजगंज / त्रिकुंडा : थाना त्रिकुंडा क्षेत्र के ग्राम गोवर्धनपुर में मक्के के खेत (बाड़ी) में बिजली का नंगा तार फैलाकर करंट प्रवाहित करने और एक व्यक्ति की गैर-इरादतन हत्या करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 और विद्युत अधिनियम 2005 की धारा 135 के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
पानी पीने जा रहा था मृतक, चपेट में आने से हुई मौत
प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना 08 सितंबर 2026 की है। गोवर्धनपुर (सुईदोहर) निवासी लहन राम (उम्र 40 वर्ष) अपने खेत में जोताई करने गया हुआ था। जोताई के दौरान प्यास लगने पर वह पानी पीने के लिए पास ही स्थित राम सिंह की मक्का बाड़ी के रास्ते से गुजर रहा था। इसी दौरान वह बाड़ी की घेराबंदी में लगे सेंट्रिंग के नंगे तार की चपेट में आ गया, जिसमें हाई वोल्टेज बिजली करंट प्रवाहित हो रहा था। करंट का जोरदार झटका लगने के कारण लहन राम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।
पुलिस जांच और पीएम रिपोर्ट में हुआ खुलासा
घटना के बाद सूचक रोहित लाल श्यामले की रिपोर्ट पर त्रिकुंडा पुलिस ने मर्ग क्रमांक 39/2026 धारा 194 BNSS कायम कर शव का पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच के दौरान पुलिस टीम ने घटनास्थल का बारीक निरीक्षण किया। साथ ही कनिष्ठ यंत्री कार्यालय, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड वाड्रफनगर से तकनीकी जानकारी व रिपोर्ट प्राप्त की गई।
जांच में स्पष्ट हुआ कि गोवर्धनपुर निवासी आरोपी राम सिंह (उम्र 24 वर्ष) ने जानबूझकर बिजली के पोल से अवैध रूप से तार खींचकर अपने घर की मक्का बाड़ी में घेराबंदी के रूप में फैला रखा था और उसमें करंट प्रवाहित किया था। इसी लापरवाही व अवैध कृत्य के कारण लहन राम की जान गई।
आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल
मामले की विवेचना के दौरान आरोपी राम सिंह के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने पर अपराध क्रमांक 67/2026 दर्ज किया गया। त्रिकुंडा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी राम सिंह को 19 सितंबर 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद आरोपी को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
मक्के की बाड़ी में अवैध बिजली का तार बिछाकर जान लेने वाला आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल
Leave a comment
Leave a comment

