सूरजपुर : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला अधिवक्ता संघ और परिवहन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को जिला न्यायालय परिसर सूरजपुर में एक दिवसीय विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य अधिवक्ताओं, न्यायिक कर्मचारियों और अधिवक्ता लिपिकों को मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों और सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करना था।
ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया हुई पूरी
शिविर के दौरान केवल यातायात नियमों की जानकारी ही नहीं दी गई, बल्कि मौके पर ही पात्र प्रतिभागियों के लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का कार्य भी संपन्न कराया गया। परिवहन विभाग की विशेष टीम के सहयोग से शिविर में उपस्थित अधिवक्ताओं, कर्मचारियों और लिपिकों की आवश्यक कागजी कार्रवाई व प्रक्रिया पूरी की गई। इस पहल के तहत कुल 83 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस बनाए गए, जिससे न्यायालय परिसर से जुड़े लोगों को सहूलियत के साथ लाइसेंस प्राप्त करने का अवसर मिला।
सुरक्षा को बताया सामूहिक जिम्मेदारी
कार्यक्रम का आयोजन प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष थॉमस एक्का के मार्गदर्शन तथा प्राधिकरण की सचिव पायल टोपनो के निर्देशन में हुआ। शिविर के दौरान वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा केवल यातायात या परिवहन विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह समाज के प्रत्येक नागरिक का सामूहिक दायित्व है। वाहन चलाते समय यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करके न केवल स्वयं को सुरक्षित रखा जा सकता है, बल्कि अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की जान भी बचाई जा सकती है।
वरिष्ठ जन रहे मौजूद
इस अवसर पर प्रधान जिला न्यायाधीश थॉमस एक्का, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव पायल टोपनो, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता, न्यायिक कर्मचारी और अधिवक्ता लिपिक उपस्थित रहे। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने उपस्थित जनसमूह को जिम्मेदार वाहन संचालन, हेलमेट व सीटबेल्ट के उपयोग तथा लाइसेंस प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी।
सूरजपुर में मोटरयान अधिनियम और सड़क सुरक्षा पर जागरूकता शिविर आयोजित, 83 लोगों के लर्निंग लाइसेंस बने
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