बलरामपुर-रामानुजगंज : चौकी बलंगी क्षेत्र के ग्राम करी के जंगलों में ताश के पत्तों पर दांव लगाकर कटपत्ती नामक जुआ खेलने के मामले में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। लंबे समय से चकमा देकर फरार चल रहे मामले के एक आरोपी को पुलिस टीम ने आखिरकार गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है।
18 मई की घटना से जुड़ा है मामला
प्राप्त जानकारी के अनुसार, पुलिस को दिनांक 18 मई 2026 को मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम करी जंगल में कुछ जुआड़ी ताश के पत्तों से रुपयों का दांव लगाकर अवैध रूप से ‘कटपत्ती’ नामक जुआ खेल रहे हैं।
सूचना मिलते ही बलंगी चौकी से हमराह स्टाफ की एक विशेष टीम गठित कर बताए गए स्थान पर दबिश दी गई थी। पुलिस की घेराबंदी में मौके से 02 जुआड़ी रंगे हाथों पकड़े गए थे। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने स्वीकार किया था कि वे अपने अन्य साथियों के साथ जुआ खेल रहे थे, जो पुलिस की टीम को आते देखकर मौके से भागने में सफल रहे थे।
पूर्व में 4 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार
पुलिस द्वारा मामले की लगातार विवेचना और दबिश के दौरान पूर्व में कुल 04 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा चुका था। हालांकि, प्रकरण का एक आरोपी पुलिस को चकमा देकर लगातार फरार चल रहा था।
विशेष टीम ने दबिश देकर आरोपी को दबोचा
फरार आरोपी की पतासाजी एवं जल्द गिरफ्तारी हेतु चौकी प्रभारी बलंगी के नेतृत्व में एक हमराह टीम का गठन कर लगातार संभावित ठिकानों पर रवाना किया जा रहा था।
इसी कड़ी में दिनांक 13 अगस्त 2026 को पुलिस टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई। टीम ने घेराबंदी कर फरार आरोपी राजेश कुमार गुर्जर (पिता: जगमोहन गुर्जर, उम्र: 36 वर्ष, निवासी: आसनडीह, थाना: रघुनाथनगर, जिला: बलरामपुर-रामानुजगंज) को बलंगी से धर दबोचा।
आरोपी ने कबूला अपना जुर्म
हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी राजेश कुमार गुर्जर ने घटना वाले दिन अपने अन्य साथियों के साथ ताश के पत्तों पर हार-जीत का दांव लगाकर जुआ खेलने और पुलिस को आते देख मौके से भाग जाने का अपराध स्वीकार कर लिया है।
दर्ज वैधानिक धाराएं एवं कानूनी कार्रवाई
पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसे विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया है तथा माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है।
चौकी/थाना: चौकी बलंगी, थाना रघुनाथनगर (जिला बलरामपुर-रामानुजगंज)
अपराध क्रमांक: 56/26
दर्ज धाराएं: छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 3(2) एवं भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 112(2)