अंबिकापुर / बतौली: सरगुजा जिले के थाना बतौली क्षेत्र अंतर्गत एक युवती से जबरन दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया, जिसके बाद उसे न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।
अकेली देखकर की जबरदस्ती
थाना बतौली से मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थिया ने 1 सितंबर 2026 को थाने पहुंचकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि कदनई सुगाझरिया निवासी जयप्रकाश पैकरा ने उसे अकेली पाकर उसकी असहमति के बावजूद जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं में मामला दर्ज
पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर बतौली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 113/26 के तहत धारा 296, 351 (3) और 64(1) BNS (भारतीय न्याय संहिता) के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू की। पुलिस टीम ने विवेचना के दौरान पीड़िता का विस्तृत बयान दर्ज किया और आरोपी की पतासाजी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश देना शुरू किया।
पूछताछ में कबूला जुर्म
पुलिस की लगातार कोशिशों के बाद आरोपी जयप्रकाश पैकरा (उम्र 24 वर्ष, पिता सुदामा पैकरा, निवासी कदनई सुगाझरिया, थाना बतौली) को घेराबंदी कर हिरासत में लिया गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने की बात स्वीकार कर ली। अपराध के पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।
कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम
महिला संबंधी अपराधों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश के तहत इस पूरी प्रक्रिया में थाना प्रभारी बतौली निरीक्षक विवेक सेंगर, प्रशिक्षु उप निरीक्षक शिव कुमार ध्रुव, महिला आरक्षक मेरी क्लोरेट, आरक्षक राजेश खलखो, राकेश एक्का और जोगी बड़ा की सराहनीय भूमिका रही।