
बलरामपुर-रामानुजगंज : जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के तहत एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने पुराने पैसों के लेन-देन के विवाद में मारपीट करने, घर में घुसकर हमला करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी अंकित तिर्की उर्फ गोलू तिर्की को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी बलरामपुर थाने का सूचीबद्ध गुंडा-बदमाश है।
क्या है पूरा मामला?
मिली जानकारी के अनुसार, पतरा पारा (वार्ड क्रमांक 09) निवासी रोज मोहम्मद (52 वर्ष) ने बलरामपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि दिनांक 19 जुलाई 2026 को उनका पुत्र अमरजद खान ज्ञान गंगा स्कूल के पास खड़ा था। उसी दौरान मिशन रोड बलरामपुर निवासी आरोपी अंकित तिर्की उर्फ गोलू तिर्की (34 वर्ष) वहां पहुंचा और पुराने पैसों के लेन-देन की बात को लेकर अमरजद खान के साथ अश्लील गाली-गलौज करने लगा।
विवाद बढ़ने पर आरोपी ने अमरजद के साथ हाथ-मुक्कों से जमकर मारपीट की और उसका गला दबाकर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागकर अपने घर पहुंचा। हालांकि, आरोपी का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वह पीछा करते हुए पीड़ित के घर के भीतर घुस गया। घर के अंदर घुसकर आरोपी ने पुनः अमरजद खान के साथ मारपीट की, जिससे उसके गले में सूजन आ गई और शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोटें आईं।
जांच के दौरान जोड़ी गईं गंभीर धाराएं
प्रारंभ में बलरामपुर पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर अपराध क्रमांक 122/2026 दर्ज करते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296 (गाली-गलौज), 351(3) (जान से मारने की धमकी) और 115(2) (मारपीट) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने घायल अमरजद खान का तत्काल डॉक्टरी मुलाहज़ा (चिकित्सकीय परीक्षण) कराया। इसके बाद घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया और प्रत्यक्षदर्शियों व गवाहों के बयान दर्ज किए गए। साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर पुलिस ने मामले में दो और गंभीर धाराएं जोड़ दीं:
धारा 331(1) BNS: चोट पहुंचाने या डराने की नीयत से घर में अनधिकृत प्रवेश करना।
धारा 333 BNS: हमले या चोट पहुंचाने की तैयारी के साथ गृह-अतिचार (House-trespass)।
आरोपी की गिरफ्तारी और पुलिस का वक्तव्य
मामले की विवेचना के दौरान बलरामपुर पुलिस ने आरोपी अंकित तिर्की उर्फ गोलू तिर्की को पूछताछ के लिए थाने तलब किया। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। प्रकरण में पर्याप्त साक्ष्य और प्रमाण मिलने के बाद पुलिस ने दिनांक 25 जुलाई 2026 को आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की सूचना नियमानुसार आरोपी के परिजनों को दे दी गई है और आगे की वैधानिक कानूनी कार्रवाई पूरी की जा रही है।
बलरामपुर पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जिले में गुंडा-बदमाशों और समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा तथा क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

