
अंबिकापुर : सरगुजा जिले में युवाओं और छात्र-छात्राओं को नशे के जाल से बचाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत गांधीनगर पुलिस टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। शहर के सुभाषनगर, बनारस रोड स्थित एक चर्चित पान कॉर्नर में दबिश देकर पुलिस ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (वेप) बरामद की है। इस मामले में पुलिस ने दुकान संचालक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू की है।
मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस की रेड
प्राप्त विस्तृत विवरण के अनुसार, 21 जुलाई 2026 को गांधीनगर पुलिस की टीम क्षेत्र में गश्त और जुर्म-जरायम की पतासाजी हेतु बनारस रोड व सुभाषनगर की ओर रवाना हुई थी। इसी दौरान पुलिस को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि आयुषी डेली नीड्स (पान कॉर्नर) का संचालक अपनी दुकान की आड़ में युवाओं को गुमराह कर अवैध रूप से प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और वेप बेच रहा है।
सूचना को गंभीरता से लेते हुए डीआईजी एवं एसएसपी राजेश कुमार अग्रवाल के दिशा-निर्देशन में गांधीनगर पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर आयुषी डेली नीड्स में रेड कार्रवाई की। पुलिस द्वारा दुकान की गहन तलाशी लिए जाने पर 35 नग प्रतिबंधित ई-सिगरेट बरामद की गई। इसके अतिरिक्त बिक्री से हासिल की गई 3,000 रुपये की नगद राशि भी जब्त की गई।
जब्त सामग्री एवं मूल्यांकन:
प्रतिबंधि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (E-Cigarette/Vape): 35 नग (अनुमानित मूल्य ₹52,500/-)
नगद राशि: ₹3,000/-
कुल जब्ती (मशरूका): ₹55,500/-
गैर-जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी संचालक प्रांसु केसरी (उम्र 24 वर्ष), पिता स्व. कृष्णा कुमार केसरी, निवासी बनारस रोड गांधीनगर (वार्ड नंबर 10) से ई-सिगरेट के भण्डारण और क्रय-विक्रय से संबंधित वैध लाइसेंस व दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा और नोटिस जारी किया। हालांकि, आरोपी कोई भी वैध दस्तावेज या लाइसेंस प्रस्तुत करने में विफल रहा।
आरोपी का यह कृत्य ‘इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट प्रतिषेध अधिनियम 2019’ की धारा 4 का सीधा उल्लंघन पाया गया, जिसके तहत धारा 7 एवं 8 के तहत अपराध निर्मित होता है। इसके साथ ही, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी से आवश्यक अनुमति प्राप्त न करने के कारण ‘भारतीय न्याय संहिता’ (BNS) की धारा 223 का अपराध घटित होना पाया गया। पुलिस ने थाना गांधीनगर में अपराध क्रमांक 466/26 पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
डीआईजी एवं एसएसपी राजेश कुमार अग्रवाल की अपील
मामले की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी एवं एसएसपी राजेश कुमार अग्रवाल ने जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों के प्राचार्यों, निदेशकों, शिक्षकों तथा छात्र-छात्राओं के अभिभावकों से विशेष सतर्कता बरतने का आह्वान किया है।
उन्होंने कहा कि ई-सिगरेट और विभिन्न फ्लेवर्ड लिक्विड की लत हमारी भावी पीढ़ी के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा रही है। युवाओं को इसके घातक परिणामों के प्रति जागरूक करना आवश्यक है, ताकि प्रतिबंध को धरातल पर पूर्ण रूप से लागू किया जा सके।
सूचना देने हेतु संपर्क सूत्र:
पुलिस प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि नशे से जुड़ी किसी भी सार्थक सूचना के लिए वे पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर 9479193599 या डायल 112 पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम
इस संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी, उप निरीक्षक दिलीप दुबे, प्रशिक्षु उप निरीक्षक भारतीय मार्कण्डेय, विवेक चंद्राकर तथा सहायक उप निरीक्षक वरदान लकड़ा की भूमिका सक्रिय व सराहनीय रही।

