October 12, 2026
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अंबिकापुर : सरगुजा जिले में अवैध मदिरा के भंडारण, परिवहन एवं बिक्री पर प्रभावी रोक लगाने हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत गांधीनगर थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस टीम ने मुखबिर की सटीक सूचना पर नवापारा गोधनपुर रोड स्थित एक मकान में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब और बीयर की खेप जप्त की है। मौके से एक आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
🚔 वरिष्ठ अधिकारियों का निर्देश
डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल के दिशा-निर्देशन में जिले के सभी थाना एवं चौकी प्रभारियों को आबकारी अधिनियम के तहत अवैध शराब तस्करों के विरुद्ध सख्त कानूनी कदम उठाने के निर्देश जारी किए गए थे। इसी क्रम में थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में पुलिस टीम लगातार असामाजिक तत्वों और अवैध गतिविधियों पर पैनी नजर रख रही थी।
🕵️‍♂️ मुखबिर की सूचना पर पुलिस की रेड कार्रवाई
मामले का विवरण देते हुए पुलिस ने बताया कि 21 जुलाई 2026 को थाना गांधीनगर पुलिस टीम को जरिए मुखबिर यह पक्की सूचना प्राप्त हुई कि नवापारा गोधनपुर रोड निवासी रविन्द्र सिंह अपने मकान में अवैध रूप से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब रखकर ग्राहकों को बिक्री कर रहा है।
सूचना को बेहद गंभीर मानते हुए गांधीनगर पुलिस टीम ने बिना समय गंवाए मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश दी। पुलिस टीम जब नवापारा गोधनपुर स्थित संबंधित मकान में पहुंची, तो वहां एक व्यक्ति उपस्थित मिला। पुलिस द्वारा घेराबंदी कर पूछताछ करने पर उसने अपना नाम रविन्द्र सिंह (पिता: स्व. ईश्वर सिंह), उम्र 44 वर्ष, निवासी नवापारा गोधनपुर रोड, थाना गांधीनगर बताया।
📦 जप्त की गई मदिरा का ब्योरा (कुल कीमत: ₹7,180/-)
कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी रविन्द्र सिंह ने स्वीकार किया कि वह बिना किसी वैध लाइसेंस के व्यावसायिक लाभ के लिए अंग्रेजी शराब और बीयर घर में छिपाकर बेच रहा था। आरोपी की निशानदेही पर मकान के अंदर से निम्नलिखित सीलबंद शराब एवं बीयर बरामद की गई:
सिम्बा बीयर (सीलबंद): 08 नग (प्रत्येक 650ml) — कुल 5,200 एमएल (कीमत ₹1,680/-)
हंटर बीयर (सीलबंद): 05 नग (प्रत्येक 650ml) — कुल 3,250 एमएल (कीमत ₹1,050/-)
ड्रंक 11000 बीयर (सीलबंद): 05 नग (प्रत्येक 500ml) — कुल 2,500 एमएल (कीमत ₹850/-)
सिम्बा केन बीयर (सीलबंद): 04 नग (प्रत्येक 500ml) — कुल 2,000 एमएल (कीमत ₹680/-)
रॉयल चैलेंज व्हिसकी (सीलबंद): 07 नग (प्रत्येक 375ml) — कुल 2,625 एमएल (कीमत ₹2,800/-)
गोवा स्पेशल व्हिसकी (सीलबंद): 01 नग (180ml) — कुल 180 एमएल (कीमत ₹120/-)
कुल जप्त शराब की मात्रा: 15 लीटर 755 एमएल
कुल जप्त मशरुका की कीमत: ₹7,180/-
⚖️ वैध दस्तावेज न मिलने पर आबकारी एक्ट में गिरफ्तारी
अवैध शराब जप्त करने के उपरांत संदेही रविन्द्र सिंह को शराब रखने एवं उसकी बिक्री करने के संबंध में वैध लाइसेंस या प्राधिकृत दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु पुलिस द्वारा नोटिस दिया गया। हालांकि, आरोपी द्वारा कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।
आरोपी द्वारा गैर-कानूनी ढंग से मदिरा का संग्रहण एवं विक्रय करना पाए जाने पर मौके पर ही संपूर्ण शराब को जप्त कर सील किया गया। आरोपी का यह कृत्य छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के अंतर्गत दंडनीय अपराध होने के कारण थाना गांधीनगर में अपराध क्रमांक 468/26, धारा 34(2) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध किया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध के पर्याप्त सबूत पाए जाने पर उसे विधिवत् गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
👮‍♂️ कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम
इस सफल कार्रवाई और अवैध शराब तस्करी के भंडाफोड़ में थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी, प्रशिक्षु उप निरीक्षक विवेक चंद्राकर, भारतीय मार्कण्डेय, सहायक उप निरीक्षक धनंजय पाठक, आरक्षक रमन मण्डल एवं राहुल सिंह की अत्यंत सक्रिय एवं सराहनीय भूमिका रही।

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