बलरामपुर: खेत जुताई के विवाद में खूनी संघर्ष, टांगी और डंडे से हमला करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार

Deshkibaat24
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बलरामपुर-रामानुजगंज  : जिले के थाना राजपुर अंतर्गत ग्राम बुढाबगीचा में सुबह-सुबह खेत जुताई को लेकर पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। बाड़ी की जुताई करने से मना करने की बात पर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ा कि आरोपियों ने लाठी-डंडों और धारदार हथियार (टांगी) से हमला कर दिया। इस घटना में एक ही परिवार के कई लोग घायल हो गए, जिनमें से एक व्यक्ति के सिर पर टांगी से गंभीर चोट आई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राजपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महिला सहित तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
ट्रैक्टर से जुताई के दौरान शुरू हुआ विवाद
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना 22 जुलाई 2026 की सुबह लगभग 6:30 बजे की है। ग्राम बुढाबगीचा निवासी प्रार्थी प्रवीण रावत अपने ट्रैक्टर से बाड़ी की जुताई कर रहा था। उसी दौरान उसकी मौसी कमलपति सार्थी वहां पहुंची और जुताई करने से मना करने लगी।
मना करने को लेकर दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि कमलपति सार्थी के साथ सुखसागर उर्फ कमाडो सार्थी और कुरलू उर्फ रमेश सार्थी एक राय होकर मौके पर पहुंचे। तीनों आरोपियों के हाथों में डंडा और धारदार टांगी (कुल्हाड़ी) थी।
गाली-गलौज और जानलेवा हमला
आरोपियों ने मौके पर पहुंचकर प्रार्थी के परिजनों के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। जब प्रार्थी के पिता देवराज, माता श्यामपति तथा भाई राम व अनुराग ने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने उन पर डंडों और टांगी से हमला कर दिया। इस हमले के दौरान टांगी से सिर पर वार किए जाने के कारण देवराज गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हो गए। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने तत्काल थाना राजपुर पहुंचकर मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई।
पुलिस की कार्रवाई और कानूनी धाराएं
प्रार्थी प्रवीण रावत की रिपोर्ट पर राजपुर पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की। पुलिस ने अपराध क्रमांक 195/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 351(2), 115(2), 109(1) एवं 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया।
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस टीम ने तुरंत घायलों को डॉक्टरी परीक्षण (मुलाहिजा) व इलाज के लिए अस्पताल भेजा। इसके बाद पुलिस ने त्वरित घेराबंदी कर घटना में शामिल तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया।
गिरफ्तार किए गए आरोपियों का विवरण:
सुखसागर उर्फ कमाडो सार्थी (उम्र 34 वर्ष) – निवासी बुढाबगीचा, थाना राजपुर
कुरलू उर्फ रमेश सार्थी (उम्र 33 वर्ष) – मूल निवासी सरईडीह, थाना धौरपुर (जिला सरगुजा), हाल मुकाम बुढाबगीचा
कमलपति सार्थी (उम्र 53 वर्ष) – निवासी बुढाबगीचा, थाना राजपुर
हथियार जब्त, न्यायालय में पेश
पूछताछ और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई टांगी (हथियार) और डंडा जब्त कर लिया है। पुलिस ने 22 जुलाई 2026 को तीनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय जे.एम.एफ.सी. (JMFC) न्यायालय बलरामपुर के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले के अन्य पहलुओं पर आगे की कानूनी विवेचना जारी है।

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