
सूरजपुर/26 मार्च 2026/ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सूरजपुर के तत्वावधान में आज नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर, कृष्णपुर कलुआ में एक वृहद कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम प्राधिकरण की अध्यक्ष एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती विनीता वार्नर के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ।
कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय) श्री आनंद प्रकाश वारियाल ने की। उन्होंने छात्रों को सरल एवं बोधगम्य भाषा में विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी।
पॉक्सो एक्ट पर विशेष चर्चा-
न्यायाधीश श्री वारियाल ने पॉक्सो अधिनियम 2012 पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कानून केवल बालिकाओं के लिए नहीं, बल्कि बालकों पर भी समान रूप से लागू होता है। अपराध की गंभीरता, साक्ष्य संकलन और न्यायालयीन प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को उन्होंने व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से समझाया। उन्होंने वर्तमान समय में शादी का झांसा देकर नाबालिग बच्चियों के साथ हो रहे अपराधों में हो रही बढ़ोतरी पर गंभीर चिंता जाहिर की और छात्राओं को सतर्क रहते हुए अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी।
निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी –
न्यायाधीश ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि इस अधिनियम के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों को तहसील न्यायालय से लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक निःशुल्क विधिक सहायता एवं परामर्श उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने उपस्थितजनों से अपील की कि वे किसी भी कानूनी समस्या में स्वयं को असहाय न समझें। सहायता के लिए नजदीकी विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय अथवा नालसा के टोल फ्री नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है।
मोटर व्हीकल एक्ट और यातायात नियम
कार्यक्रम में मोटर व्हीकल अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की भी जानकारी दी गई और यातायात नियमों के कड़ाई से पालन पर जोर दिया गया।
इस अवसर पर संस्था की निदेशक श्रीमती प्रियंका शुक्ला, प्राचार्या श्रीमती शिखा तिर्की, सहायक प्राचार्या श्रीमती नेहा रजवाड़े, समस्त शिक्षकगण तथा पैरालीगल वॉलंटियर सत्य नारायण उपस्थित रहे।

