सूरजपुर में विद्युत उपभोक्ता जागरूकता कार्यशाला आयोजित, अधिकारों और शिकायत निवारण प्रक्रिया की दी गई विस्तृत जानकारी

Deshkibaat24
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सूरजपुर : जिले में राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित सेवा मानकों और उपभोक्ता हितों से जुड़े प्रावधानों के प्रति आम जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विशेष पहल की गई है। इसके तहत विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, अंबिकापुर द्वारा बुधवार को छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) सूरजपुर के कार्यपालन अभियंता (संचालन/संधारण) कार्यालय में एक दिवसीय विद्युत उपभोक्ता जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया।
इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य घरेलू और गैर-घरेलू दोनों श्रेणियों के बिजली उपभोक्ताओं को उनके कानूनी अधिकारों, विभाग द्वारा तय किए गए सेवा मानकों (Service Standards) और किसी भी समस्या की स्थिति में शिकायतों के समयबद्ध निराकरण की पूरी प्रक्रिया से अवगत कराना था।
समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण सेवा देना अनिवार्य
कार्यक्रम को मुख्य रूप से संबोधित करते हुए फोरम के अध्यक्ष डी.के. सैनी ने उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि विद्युत वितरण कंपनी के लिए तय समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करना अनिवार्य है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख सेवाओं को शामिल किया गया है:
नए कनेक्शन और मीटर संबंधी कार्य: नए विद्युत कनेक्शन जारी करना, निम्न दाब (Low Tension) कनेक्शन का कन्वर्जन, मीटर से जुड़ी शिकायतें और खराब या जले हुए मीटरों को समय पर बदलना।
बिलिंग और वित्तीय मामले: बिजली बिल प्राप्त न होने की स्थिति में समाधान, बिलिंग की त्रुटियों (Billing Errors) को सुधारना, सुरक्षा जमा राशि (Security Deposit) की वापसी और टैरिफ श्रेणी में नियमानुसार परिवर्तन।
तकनीकी और अन्य सेवाएं: लो-वोल्टेज की समस्या का समाधान, फ्यूज ऑफ कॉल, नाम परिवर्तन और विद्युत कनेक्शन विच्छेदन (Disconnection) से जुड़े मामले।
सौर ऊर्जा योजना: पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत नेट मीटरिंग और मिलने वाली सब्सिडी की प्रक्रिया।
समय पर निराकरण न होने पर मिलेगा मुआवजा
डी.के. सैनी ने कार्यशाला में उपभोक्ताओं को आश्वस्त किया कि यदि बिजली कंपनी द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर उनकी शिकायतों का निराकरण नहीं किया जाता है या तय सेवा मानकों का पालन नहीं होता है, तो उपभोक्ता सीधे विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
कार्यशाला के दौरान उपभोक्ताओं को शिकायत दर्ज कराने की चरणबद्ध प्रक्रिया, संबंधित कार्यालयों के पते और संपर्क सूत्रों की जानकारी दी गई। साथ ही, यह भी बताया गया कि सेवा मानकों के उल्लंघन की स्थिति में उपभोक्ताओं को नियमानुसार देय प्रतिकर राशि (मुआवजा) किस प्रकार मिल सकती है।
विभाग के अधिकारी और उपभोक्ता रहे मौजूद
इस महत्वपूर्ण जागरूकता कार्यक्रम में बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों सहित भारी संख्या में स्थानीय उपभोक्ता शामिल हुए। कार्यशाला में मुख्य रूप से:
अधीक्षण अभियंता: राजेश लकड़ा
कार्यपालन अभियंता: बसंत सोम
सहायक अभियंता: बंशरूप मरकाम, प्रतीक बारा, आशीष लकड़ा, विवेक पैकरा और अमर सिंह कंवर
इसके अलावा विभाग के अन्य अधिकारी-कर्मचारी भी उपस्थित रहे, जिन्होंने उपभोक्ताओं के विभिन्न सवालों और शंकाओं का मौके पर समाधान किया।

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