बलरामपुर में पशु तस्करी का बड़ा भंडाफोड़: पिकअप वाहन से 03 भैंसें बरामद, उत्तर प्रदेश के 02 तस्कर गिरफ्तार

Deshkibaat24
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बलरामपुर-रामानुजगंज :  जिले के अंतर्गत आने वाले थाना बसंतपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पिकअप वाहन के जरिए अवैध रूप से की जा रही अंतरराज्यीय पशु तस्करी का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने क्रूरतापूर्वक ले जाई जा रही 03 नग भैंसों को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया है और इस अवैध कारोबार में संलिप्त उत्तर प्रदेश के रहने वाले दो आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है।
घटना का विस्तृत विवरण
प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह पूरी कार्रवाई मुखबिर से मिली एक सटीक सूचना के आधार पर की गई। दिनांक 07 जुलाई 2026 को बसंतपुर पुलिस को विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से यह गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ पशु तस्कर एक महिन्द्रा पिकअप वाहन (क्रमांक UP61BT8960) में पशुओं को अत्यंत क्रूरतापूर्वक ठूस-ठूस कर भर रहे हैं। सूचना में बताया गया था कि इन पशुओं को अवैध रूप से छत्तीसगढ़ की सीमा से बाहर उत्तर प्रदेश की ओर स्थित एक बूचड़खाने (वधशाला) में ले जाने की योजना है।
सूचना की गंभीरता को देखते हुए बसंतपुर पुलिस ने तत्काल तत्परता दिखाई। पुलिस टीम द्वारा थाना बसंतपुर गेट के सामने मुख्य मार्ग पर रणनीतिक रूप से नाकाबंदी की गई। कुछ ही समय पश्चात, मुखबिर द्वारा बताए गए हुलिए और नंबर वाली महिन्द्रा पिकअप गाड़ी आती हुई दिखाई दी। पुलिस बल ने मुस्तैदी दिखाते हुए उक्त वाहन को रुकवाया और उसकी गहन तलाशी ली।
पशुओं की बरामदगी एवं आरोपियों की गिरफ्तारी
जब पुलिस टीम ने पिकअप वाहन क्रमांक UP61BT8960 की चेकिंग की, तो वाहन के अंदर का दृश्य अत्यंत दर्दनाक था। वाहन के भीतर बिना किसी चारे-पानी की व्यवस्था के, अत्यंत क्रूरतापूर्वक 03 नग भैंसों को ठूस-ठूस कर बांधा गया था। तस्करों के पास पशुओं के परिवहन से संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज या परमिट उपलब्ध नहीं था। पूछताछ में यह स्पष्ट हो गया कि वे इन मवेशियों को अवैध रूप से वध के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश ले जा रहे थे। इसके बाद पुलिस ने तुरंत तीनों मवेशियों को तस्करों के कब्जे से मुक्त कराया।
पुलिस ने मौके से पिकअप वाहन को जब्त करते हुए उसमें सवार दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों का विवरण इस प्रकार है:
अमन यादव (उम्र 20 वर्ष), पिता: जयप्रकाश यादव, निवासी: ग्राम मुरदीखुटन, थाना सिंधौरा, जिला बनारस (उत्तर प्रदेश)।
साहिल कुमार (उम्र 20 वर्ष), पिता: हवलदार राम, निवासी: ग्राम पहाड़पुर हलधर दौलतपुर, थाना सैदपुर, जिला गाजीपुर (उत्तर प्रदेश)।
कानूनी कार्रवाई एवं न्यायिक रिमांड
आरोपियों का यह कृत्य पूर्णतः गैरकानूनी और दण्डनीय पाए जाने पर बसंतपुर पुलिस ने उनके खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए हैं। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 4, 6, 10 के साथ-साथ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 (1-घ) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
थाना बसंतपुर में इस संबंध में अपराध क्रमांक 109/2026 दर्ज कर मामले को विस्तृत विवेचना में ले लिया गया है। पुलिस द्वारा सभी आवश्यक वैधानिक औपचारिकताएं पूरी करने के उपरांत, दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड (जेल) पर भेज दिया गया है।
कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम
इस सराहनीय और त्वरित कार्रवाई को अंजाम देने वाली बसंतपुर पुलिस टीम में निम्नलिखित अधिकारी और कर्मचारी मुख्य रूप से शामिल रहे:
मनीष साहु (प्रशिक्षु उप निरीक्षक)
विनोद सागर (प्रधान आरक्षक क्रमांक 721)
विवेक कुमार (आरक्षक क्रमांक 742)

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