सरगुजा में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में फरार आरोपी पर पुलिस की कड़ी कार्रवाई: 5,000 का इनाम घोषित, लाइसेंसी बंदूक जप्त और संपत्ति की कुर्की प्रक्रिया शुरू

Deshkibaat24
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अंबिकापुर : सरगुजा जिले के थाना कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी तरुण जायसवाल के खिलाफ सरगुजा पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस प्रशासन द्वारा आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।
मामले का विवरण:
थाना कोतवाली, जिला सरगुजा में पंजीकृत अपराध क्रमांक-504/2026 (धारा 65(1) बी.एन.एस. एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 6) के तहत आरोपी तरुण जायसवाल (निवासी: ग्राम भफौली) पर नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म का आरोप है। घटना को अंजाम देने के बाद से ही आरोपी लगातार फरार चल रहा है। इस घटना को लेकर स्थानीय नागरिकों और आम जनमानस में भारी आक्रोश व्याप्त है।
पुलिस द्वारा की गई मुख्य कानूनी एवं दंडात्मक कार्रवाइयां:
विशेष टीम का गठन और इनाम की घोषणा:
डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया है। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी या उसके संबंध में सटीक सूचना देने वाले व्यक्ति के लिए ₹5,000 के नकद इनाम की आधिकारिक घोषणा की है।
लाइसेंसी बंदूक जप्त:
आरोपी के नाम पर 12 बोर की एक लाइसेंसी बंदूक (DBBL) पंजीकृत थी। मामला विवेचनाधीन होने के कारण आरोपी द्वारा गवाहों या जांच प्रक्रिया को प्रभावित करने की आशंका को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सरगुजा के माध्यम से शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने का प्रतिवेदन भेजा गया था। अग्रिम वैधानिक प्रक्रिया के तहत थाना कोतवाली पुलिस टीम ने आरोपी के परिजनों द्वारा पेश किए जाने पर उसके घर से लाइसेंसी बंदूक और लाइसेंस जप्त कर लिया है।
संपत्ति की कुर्की और अतिक्रमण की जांच:
आरोपी की चल और अचल संपत्ति को कुर्क करने के उद्देश्य से पुलिस टीम ने राजस्व विभाग से विवरण प्राप्त कर कानूनी प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। इसके अतिरिक्त, ग्राम भफौली में आरोपी द्वारा की गई अतिक्रमित भूमि का मौका सत्यापन (मौके की जांच) कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
संभावित ठिकानों पर छापेमारी एवं चेतावनी:
पुलिस की अलग-अलग टीमें आरोपी के छिपने के सभी संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आरोपी तरुण जायसवाल को शरण देने, छिपाने या गिरफ्तारी से बचाने में किसी भी प्रकार की सहायता करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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