शराब पीकर कार दौड़ाने वाले चालक पर लगा 10 हजार रुपये का जुर्माना, सरगुजा पुलिस की सख्त कार्रवाई

Deshkibaat24
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अम्बिकापुर : जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरगुजा पुलिस इन दिनों बेहद सख्त नजर आ रही है। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले एक कार चालक को पकड़ा है। माननीय न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी चालक पर 10,000 रुपये का भारी अर्थदंड लगाया है।
चेकिंग के दौरान पकड़ाया नशे में धुत्त चालक
मिली जानकारी के अनुसार, यातायात शाखा की पुलिस टीम वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में शहर के मुख्य मार्गों पर वाहनों की सघन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस टीम ने एक संदिग्ध कार (वाहन क्रमांक: सीजी 04 क्यू जे 9516) को रुकवाया। जब पुलिस ने कार चालक से पूछताछ की, तो उसकी हरकतों से उसके नशे में होने का संदेह हुआ। पुलिस ने तत्काल ब्रेथ एनालाइज मशीन से चालक की जांच की, जिसमें उसके अत्यधिक शराब का सेवन कर वाहन चलाने की पुष्टि हुई।
आरोपी की हुई पहचान
पूछताछ के दौरान कार चालक ने अपना नाम सोमेश कुमार मिश्रा (उम्र 30 वर्ष), पिता महेन्द्र कुमार मिश्रा बताया। वह मूल रूप से रजगा मार्ग, चौकी बालको, जिला कोरबा का रहने वाला है।
कोर्ट ने सुनाई सजा
शराब के नशे में वाहन चलाकर खुद और दूसरों की जान जोखिम में डालने के इस मामले में पुलिस ने सख्त रुख अपनाया। यातायात पुलिस ने अनावेदक कार चालक के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। इसके बाद मामले का चालान तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी सोमेश कुमार मिश्रा को दोषी पाया और उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना (अर्थदंड) लगाया।
अभियान में शामिल रही यह टीम
सड़क हादसों को रोकने की दिशा में यह पूरी कार्रवाई डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.) के दिशा-निर्देशन में की गई। इस पूरी वैधानिक और दंडात्मक कार्रवाई को अंजाम देने में यातायात शाखा प्रभारी उप निरीक्षक विजय कैवर्त और उनके अधीनस्थ स्टाफ की मुख्य व सक्रिय भूमिका रही।
यातायात पुलिस की अपील: सरगुजा पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे शराब पीकर वाहन न चलाएं और यातायात नियमों का पूरी तरह पालन करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों और स्टंट या लापरवाही से गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त दंडात्मक कार्रवाई जारी रहेगी।

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