सूरजपुर : आदेश जारी होने के बाद समय सीमा खत्म होने पर भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। ग्राम पंचायत जुड़वानी में 15वें वित्त आयोग मद के तहत कराए गए विकास व निर्माण कार्यों की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु जनपद पंचायत सूरजपुर द्वारा दिए गए स्पष्ट निर्देशों के बावजूद पंचायत सचिव की कार्यशैली में कोई बदलाव नहीं आया है। जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) बिजेंद्र एक्का द्वारा जारी चेतावनी आदेश की मियाद समाप्त होने के बाद भी जनसूचना अधिकारी व ग्राम पंचायत जुड़वानी के सचिव अनिल चक्रधारी द्वारा चाही गई जानकारी आवेदक को प्रदान नहीं की गई है।
चेतावनी आदेश दरकिनार, समय सीमा समाप्त
जनपद पंचायत सीईओ द्वारा 24 जुलाई 2026 को आदेश जारी कर सचिव अनिल चक्रधारी को 1 सप्ताह के भीतर सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई संपूर्ण जानकारी आवेदक को उपलब्ध कराने और पालन प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करने के सख्त निर्देश दिए गए थे। हालांकि, तय समय सीमा बीत जाने के बाद भी अब तक आवेदक को कोई जानकारी नहीं दी गई है।
उल्लेखनीय है कि 17 अप्रैल 2026 को ऑनलाइन आवेदन (आवेदन आई.डी. 320260519006337) के माध्यम से ग्राम पंचायत जुड़वानी में 15वें वित्त आयोग मद से हुए कार्यों एवं व्यय का संपूर्ण विवरण मांगा गया था। कानूनन निर्धारित समय में जानकारी न मिलने पर 19 मई 2026 को जनपद पंचायत सूरजपुर के समक्ष प्रथम अपील याचिका (प्रकरण क्र. 38/2026) दायर की गई थी। इसके पश्चात जनपद स्तर पर कई बार सुनवाई आयोजित की गई, परंतु सचिव या तो अनुपस्थित रहे या आधी-अधूरी जानकारी लेकर पहुंचे।
अब राज्य सूचना आयोग, नया रायपुर (अटल नगर) के समक्ष द्वितीय अपील की तैयारी
जनपद पंचायत के प्रथम अपील आदेश की अवहेलना और तय समय सीमा बीत जाने के बावजूद जानकारी न मिलने से व्यथित होकर अब राज्य सूचना आयोग, नया रायपुर (अटल नगर) के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया है। आवेदक पक्ष का कहना है कि पंचायत स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम की लगातार अनदेखी की जा रही है, जिससे शासकीय कार्यों में पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं |