अंबिकापुर: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और आपत्तिजनक फोटो वायरल करने वाला आरोपी गिरफ्तार

Deshkibaat24
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अंबिकापुर : सोशल मीडिया के दुरुपयोग और शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने वाले अपराधियों के खिलाफ सरगुजा पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। गांधीनगर पुलिस ने एक ऐसे ही मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी अनोज दास को गिरफ्तार किया है, जिसने पीड़िता की निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई थी।
शादी का झांसा और ब्लैकमेलिंग
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पतरा टोली निवासी आरोपी अनोज दास की पहचान पीड़िता से एक शादी समारोह के दौरान हुई थी। धीरे-धीरे दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। आरोपी ने पीड़िता को शादी का भरोसा दिलाया और अंबिकापुर के पटपरिया स्थित एक किराए के मकान में बुलाकर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया।
धोखाधड़ी की पराकाष्ठा तब हुई जब आरोपी ने पीड़िता से शादी करने के बजाय किसी दूसरी लड़की से विवाह कर लिया। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने उसकी निजी और आपत्तिजनक फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर वायरल कर दी। आरोपी यहीं नहीं रुका, वह पीड़िता पर दोबारा शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव भी बना रहा था।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई
पीड़िता की शिकायत पर लटोरी चौकी और गांधीनगर थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल अपराध क्रमांक 245/2026 दर्ज किया। आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(1), 64(2), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धारा 67 और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।
साइबर सेल की मदद से पकड़ा गया आरोपी
गांधीनगर थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में गठित टीम ने साइबर सेल की मदद से तकनीकी साक्ष्य जुटाए। 09 मई 2026 को पुलिस ने आरोपी अनोज दास (24 वर्ष) को उसके निवास सलका पतरा टोली (थाना दरिमा) से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है।
कार्यवाही में शामिल टीम:
इस पूरी कार्यवाही में थाना प्रभारी प्रवीण कुमार द्विवेदी, आरक्षक अरविंद उपाध्याय, ऋषभ सिंह तथा साइबर सेल से आरक्षक अमन पूरी और रमेश रजवाड़े की अहम भूमिका रही। आरोपी को मेडिकल परीक्षण के बाद न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
पुलिस की अपील:
सोशल मीडिया पर किसी भी अश्लील सामग्री या निजी तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ करना और उसे प्रसारित करना गंभीर अपराध है। ऐसे मामलों में तुरंत पुलिस की सहायता लें।

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