बलरामपुर में लोन-झांसे के नाम पर 32.5 लाख से अधिक की धोखाधड़ी, एक आरोपी गिरफ्तार, दो मुख्य आरोपी पहले से जेल में निरूद्ध

Deshkibaat24
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बलरामपुर-रामानुजगंज : थाना शंकरगढ़ पुलिस ने बैंक अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ साठगांठ कर करोड़ों की ठगी और धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। मामले में शामिल दो अन्य मुख्य आरोपी पहले ही अन्य जिलों के आपराधिक प्रकरणों में जेल में निरूद्ध हैं।
क्या है पूरा मामला?
शंकरगढ़ वार्ड क्रमांक 11 निवासी प्रार्थी फूलचन्द मिंज ने थाना शंकरगढ़ में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रार्थी ने शिकायत में बताया कि अनावेदक शिवशंकर दास, दीपक कुमार टोप्पो और श्रवण कुमार ने बैंक कर्मचारियों के साथ मिलीभगत की। आरोपियों ने प्रार्थी को झांसा दिया कि वे उसके नाम पर लोन निकलवाएंगे, जिसमें से 60 प्रतिशत राशि वे खुद रखेंगे और लोन की किश्तें भी वही पटाएंगे, जबकि 40 प्रतिशत राशि प्रार्थी को मिलेगी।
झांसे में लेकर आरोपियों ने प्रार्थी के नाम से ऋण स्वीकृत करवाया और यूपीआई (UPI), आरटीजीएस (RTGS), तथा नेफ्ट (NEFT) के माध्यम से कुल 32,52,500 रुपये की राशि का गबन कर लिया। इसके अलावा आरोपियों द्वारा अन्य शिक्षकों से भी इसी तरह धोखाधड़ी कर लोन निकलवाकर लाखों रुपये के गबन की बात सामने आई है।
मामले में दर्ज धाराओं के तहत कार्रवाई
प्रार्थी की रिपोर्ट के आधार पर थाना शंकरगढ़ में अपराध क्रमांक 96/2026, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) एवं 3(5) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
गिरफ्तारी की स्थिति
गिरफ्तार आरोपी: श्रवण कुमार (उम्र 43 वर्ष, पिता स्व. केन्दा खाखा, जाति उरांव, निवासी खैराडीह, थाना शंकरगढ़, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज) को 29 अगस्त 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
अन्य आरोपी: मामले के 02 मुख्य आरोपी पहले से ही थाना गांधीनगर, जिला सरगुजा तथा कोण्डागांव व नारायणपुर के मामलों में गिरफ्तार किए जा चुके हैं और वर्तमान में जेल में बंद हैं।
पुलिस का बयान
शंकरगढ़ पुलिस के अनुसार प्रकरण में धोखाधड़ी से जुड़ी विस्तृत विवेचना जारी है। जांच के दौरान सामने आने वाले नए तथ्यों के आधार पर मामले में संलिप्त अन्य आरोपियों एवं बैंक कर्मचारियों की भी गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी।

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