October 13, 2026
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बलरामपुर-रामानुजगंज : जिले के रामचंद्रपुर थाना क्षेत्र में कूटरचित (फर्जी) दस्तावेज तैयार कर वृद्ध किसान की जमीन हड़पने और तहसील न्यायालय को गुमराह करने के एक गंभीर मामले का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
क्या है पूरा मामला?
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम रेवतीपुर निवासी 80 वर्षीय बुजुर्ग अलाउद्दीन अंसारी (पिता: स्व. अंजली मियां) की जमीन पर यह पूरा फर्जीवाड़ा किया गया था। प्रार्थी अलाउद्दीन अंसारी के आधिपत्य की जमीन को आरोपी संत कुमार ठाकुर ने वर्ष 2013 में खरीदा था।
इसके बाद, वर्ष 2018-19 में जब राजस्व रिकॉर्ड का ऑनलाइन संधारण (डिजिटलाइजेशन) किया जा रहा था, तब गलती से प्रार्थी अलाउद्दीन अंसारी की एक अन्य जमीन (खसरा नंबर 149/2) भी संत कुमार ठाकुर के नाम पर दर्ज हो गई।
त्रुटि सुधार रोकने के लिए लिया बैंक लोन
जब प्रार्थी अलाउद्दीन अंसारी को अपने रिकॉर्ड में हुई इस गड़बड़ी का पता चला, तो उन्होंने सुधार के लिए तहसील कार्यालय में आवेदन दिया। हालांकि, नियत खराब होने पर अनावेदक संत कुमार ठाकुर ने त्रुटि सुधार की प्रक्रिया को बाधित करने के उद्देश्य से उस जमीन पर बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) लोन उठा लिया। बैंक लोन दर्ज होने के कारण तहसील स्तर पर प्रार्थी का त्रुटि सुधार कार्य रुक गया।
कूटरचित फर्जी रजिस्ट्री तैयार कर तहसील में की पेश
मामले में तहसील कार्यालय द्वारा जब जमीन से संबंधित मूल रजिस्ट्री की कॉपी मांगी गई, तो संत कुमार ठाकुर ने अपने दो अन्य साथियों हामिद जुलाहा और लल्लू नागवंशी के साथ मिलकर फर्जी (कूटरचित) रजिस्ट्री दस्तावेज तैयार कर लिए।
आरोपियों ने इन फर्जी दस्तावेजों को रामचंद्रपुर तहसील में प्रस्तुत कर दिया, जिसके आधार पर अधिकारियों को गुमराह करते हुए प्रार्थी की त्रुटि सुधार संबंधी फाइल (प्रकरण) को निरस्त (नास्तिबद्ध) करवा दिया।
SDOP की जांच में खुला फर्जीवाड़ा, दर्ज हुई FIR
पीड़ित वृद्ध द्वारा इस पूरे फर्जीवाड़े की शिकायत दिए जाने के बाद अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (SDOP) रामानुजगंज द्वारा मामले की सूक्ष्मता से जांच की गई। जांच के दौरान आरोपियों द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार करने और धोखाधड़ी की पुष्टि हुई।
जांच रिपोर्ट के आधार पर थाना रामचंद्रपुर में आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सुसंगत धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया:
अपराध क्रमांक: 35/2026
धाराएं: 318(3), 338, 336(3), 340(2), 61(2)
गिरफ्तार आरोपियों का विवरण
पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में संलिप्त तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया:
संत कुमार ठाकुर (उम्र 42 वर्ष, पिता: स्व. माहेश्वरी ठाकुर) — निवासी: ग्राम रेवतीपुर, थाना रामचंद्रपुर
हामिद जुलाहा (उम्र 42 वर्ष, पिता: मोजोद्दीन) — निवासी: ग्राम रेवतीपुर, थाना रामचंद्रपुर
लल्लू नागवंशी (उम्र 55 वर्ष, पिता: विसून नागवंशी) — निवासी: ग्राम महावीरगंज, थाना रामानुजगंज
पुलिस ने तीनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। रामचंद्रपुर पुलिस का कहना है कि मामले में अग्रिम विवेचना और कागजी जांच अभी जारी है।

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