अम्बिकापुर : सरगुजा सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराने के उद्देश्य से सरगुजा पुलिस लगातार सख्त रुख अपना रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने ड्रंक एंड ड्राइव के एक मामले में त्वरित और प्रभावी कानूनी कार्रवाई करते हुए एक लापरवाही पूर्वक वाहन चला रहे चालक को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया, जहाँ न्यायालय ने आरोपी पर 10,000 रुपये का अर्थदंड थमाया है।
ब्रेथ एनालाइजर से हुई नशे की पुष्टि
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस उप-महानिरीक्षक (DIG) एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) सरगुजा राजेश अग्रवाल (IPS) के मार्गदर्शन में सरगुजा जिले में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है।
चेकिंग के दौरान यातायात शाखा की टीम ने वाहन क्रमांक CG 15 DB 9653 को रोका। जब पुलिस टीम ने बाइक चालक से पूछताछ की, तो उसने अपना नाम श्रीकांत राजवाड़े उर्फ पाड़ू राजवाड़े (पिता: तेजन राम, उम्र: 38 वर्ष, निवासी: सरईटिकरा, थाना दरिमा) बताया।
जांच के दौरान पुलिस अधिकारियों को चालक के अत्यधिक नशे में होने का संदेह हुआ। इसके बाद जब ब्रेथ एनालाइजर मशीन से उसकी जांच की गई, तो उसमें शराब के नशे में धुत्त होकर वाहन चलाने की पुष्टि हुई।
मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत चालान
शराब के नशे में वाहन चलाकर खुद की और दूसरों की जान जोखिम में डालने पर यातायात पुलिस ने श्रीकांत राजवाड़े के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट (MVA) की धारा 185 के तहत मामला दर्ज कर लिया। प्रकरण तैयार कर तत्काल माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी की इस गंभीर लापरवाही पर 10,000 रुपये का भारी अर्थदंड लगाया।
यातायात पुलिस की सख्त चेतावनी
यातायात शाखा प्रभारी उप-निरीक्षक विजय कैवर्त एवं उनकी टीम द्वारा की गई इस कार्रवाई के बाद पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरगुजा जिले में ड्रंक एंड ड्राइव, ओवरस्पीडिंग और बिना हेलमेट या सीटबेल्ट के वाहन चलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस का यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा ताकि सड़क हादसों में कमी लाई जा सके।
पुलिस विभाग ने आम जनता से अपील की है कि वे शराब पीकर कभी भी गाड़ी न चलाएं और खुद के साथ-साथ सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें।
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