
अंबिकापुर/बतौली : सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सरगुजा पुलिस और न्यायपालिका ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। ताजा मामले में, माननीय न्यायालय ने बतौली थाना क्षेत्र के एक बाइक चालक पर 10,000 रुपये का भारी भरकम अर्थदंड लगाया है।
चेकिंग के दौरान भागने की कोशिश
प्राप्त जानकारी के अनुसार, बीते 4 मई 2026 को थाना बतौली की पुलिस टीम केनपरा बगीचा रोड पर नियमित वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान हीरो HF डीलक्स मोटरसाइकिल (क्रमांक CG15DW 5518) पर सवार एक युवक आता दिखाई दिया। पुलिस ने जब उसे रुकने का इशारा किया, तो उसने वाहन रोकने के बजाय भागने का प्रयास किया।
पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए चालक को पकड़ा। चालक की पहचान राजेश यादव (24 वर्ष), निवासी ग्राम गायबुड़ा, जिला जशपुर के रूप में हुई है।
मेडिकल रिपोर्ट में हुई पुष्टि
पकड़े जाने के दौरान चालक के व्यवहार से उसके नशे में होने का संदेह हुआ। पुलिस ने तत्काल उसका डॉक्टरी मुलाहिजा (मेडिकल टेस्ट) कराया, जिसमें उसके द्वारा अत्यधिक शराब पीकर वाहन चलाने की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत कार्यवाही करते हुए वाहन को जब्त कर लिया।
कोर्ट ने सिखाया कड़ा सबक
मामले को सुनवाई के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। गुरुवार, 7 मई 2026 को न्यायालय ने यातायात नियमों के गंभीर उल्लंघन और जनहानि के खतरे को देखते हुए आरोपी राजेश यादव पर 10,000 रुपये का अर्थदंड लगाया।
इनकी रही मुख्य भूमिका
इस पूरी कार्यवाही और नियमों का उल्लंघन करने वाले चालक को कानून के दायरे में लाने में थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक सेंगर और आरक्षक राकेश एक्का की विशेष भूमिका रही।
पुलिस की अपील:
सरगुजा पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे शराब पीकर वाहन न चलाएं। यह न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि आपकी और दूसरों की जान के लिए भी बड़ा खतरा है। पुलिस द्वारा भविष्य में भी इस प्रकार की सख्त चेकिंग जारी रहेगी।

