
बतौली : सरगुजा जिले में सड़क सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाने और नशे की हालत में वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस और न्यायपालिका ने सख्त रुख अपना लिया है। थाना बतौली क्षेत्र के अंतर्गत देवरी रोड पर शराब के नशे में मोटरसाइकिल चलाना एक युवक को भारी पड़ गया। माननीय न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोषी चालक पर 11,000 रुपये का भारी अर्थदंड लगाया है।
चेकिंग के दौरान भागने का प्रयास
प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह मामला 29 अप्रैल 2026 का है। थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक सेंगर के नेतृत्व में पुलिस टीम देवरी रोड पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक सफेद रंग की टीवीएस अपाचे मोटरसाइकिल (क्रमांक CG15EG 3203) को पुलिस ने रुकने का इशारा किया। चालक ने पुलिस को देखकर वाहन रोकने के बजाय वहां से भागने की कोशिश की, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया।
मेडिकल जांच में शराब की पुष्टि
पकड़े गए चालक की पहचान सोनू कुमार, पिता महादेव राम (उम्र 29 वर्ष), निवासी उरदरा, थाना लुंड्रा के रूप में हुई। जांच के दौरान चालक के मुंह से शराब की तेज गंध आ रही थी। पुलिस ने तत्काल उसे अस्पताल ले जाकर डॉक्टरी मुलाहिजा कराया, जहां चिकित्सकीय परीक्षण में उसके अत्यधिक शराब पिए होने की पुष्टि हुई।
इन धाराओं के तहत हुई कार्यवाही
पुलिस ने आरोपी सोनू कुमार के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। इसमें मुख्य रूप से धारा 185 (नशे में वाहन चलाना), धारा 3/181 (बिना वैध लाइसेंस के वाहन चलाना) और धारा 29/194 (D) के तहत कार्यवाही की गई। पुलिस ने वाहन को जब्त कर चालान माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
न्यायालय का कड़ा फैसला
इस मामले की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने 05 मई 2026 को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने सड़क पर लापरवाही बरतने और नियमों के उल्लंघन के अपराध में सोनू कुमार को 11,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
इस पूरी कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक सेंगर की सक्रिय भूमिका रही। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे शराब पीकर वाहन न चलाएं, क्योंकि यह न केवल उनके स्वयं के लिए बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है।

