बतौली: सरगुजा जिले के थाना बतौली क्षेत्र के अंतर्गत महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस ने कड़ी तत्परता दिखाई है। घर में घुसकर महिला के साथ अभद्रता और छेड़छाड़ करने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जिला पुलिस प्रशासन द्वारा महिला संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह सफलता मिली है।
क्या है पूरा मामला?
प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना 10 अप्रैल 2026 की शाम की है। ग्राम करदना मांझापारा की निवासी पीड़िता ने थाना बतौली पहुँचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता ने बताया कि उसी के गांव का रहने वाला सूरजमन यादव, पिता स्व. रामदेव यादव, उसके घर में जबरन दाखिल हो गया। आरोपी ने गलत नीयत से पीड़िता का हाथ पकड़ा और उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। पीड़िता के विरोध करने पर आरोपी वहां से फरार हो गया।
कानूनी शिकंजा और बी.एन.एस. की धाराएं
पीड़िता की शिकायत पर बतौली पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल अपराध क्रमांक 40/26 दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की निम्नलिखित धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत किया:
धारा 333: घर में अनाधिकृत प्रवेश (House Trespass)।
धारा 74: महिला की लज्जा भंग करने के आशय से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।
धारा 75(2): यौन उत्पीड़न से संबंधित प्रावधान।
पुलिस की जांच और गिरफ्तारी
मामला दर्ज होने के बाद थाना प्रभारी विवेक सेंगर के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण किया और पीड़िता का विस्तृत कथन दर्ज किया। आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही थी, जिसके बाद पुलिस ने सूरजमन यादव (उम्र 30 वर्ष) को घेराबंदी कर पकड़ा।
कड़ी पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। अपराध के पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया और स्थानीय न्यायालय में पेश किया, जहाँ से उसे न्यायिक अभिरक्षा (जेल) भेज दिया गया है।
कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम
इस महत्वपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक सेंगर के साथ प्रधान आरक्षक रविश लकड़ा, महिला आरक्षक मेरी क्लोरेट तिर्की, आरक्षक राजेश खलखो, जितेंद्र सिंह और रेवती रमन की सक्रिय भूमिका रही।
बतौली पुलिस की बड़ी कार्रवाई: घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाला आरोपी सूरजमन यादव गिरफ्तार
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