October 12, 2026
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अंबिकापुर  : सरगुजा जिले में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरगुजा पुलिस ने अब अपनी कार्रवाई और तेज कर दी है। यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले और शराब के नशे में वाहन चलाकर दूसरों की जान जोखिम में डालने वाले चालकों के खिलाफ पुलिस का चाबुक चलना शुरू हो गया है।
हालिया मामले में, यातायात पुलिस की टीम ने चेकिंग के दौरान दो ऐसे चालकों को धर दबोचा जो अत्यधिक शराब के नशे में गाड़ियां दौड़ा रहे थे। पुलिस ने तुरंत वैधानिक कार्रवाई करते हुए दोनों मामलों को अदालत में पेश किया, जहां माननीय न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए दोनों चालकों पर कुल 20,000 रुपये का अर्थदंड (जुर्माना) लगाया है।
डीआईजी और एसएसपी के निर्देश पर सख्त अभियान
सड़क हादसों में कमी लाने और आम जनता को सुरक्षित सफर का माहौल देने के उद्देश्य से डीआईजी एवं एसएसपी राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.) के प्रत्यक्ष दिशा-निर्देशन में पूरे जिले में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत यातायात शाखा की पुलिस टीम शहर के मुख्य मार्गों और संवेदनशील पॉइंटों पर लगातार सघन जांच कर रही है।
ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में खुली पोल: दोनों मामलों का विवरण
जांच के दौरान यातायात पुलिस ने दो अलग-अलग वाहनों को रोककर चालकों का ब्रेथ एनालाइजर (Breath Analyzer) टेस्ट कराया, जिसमें उनके शराब पिए होने की पुष्टि हुई:
1. बाइक सवार उत्तर प्रदेश का निवासी निकला
विशेष जांच के दौरान यातायात पुलिस टीम ने एक मोटरसाइकिल (क्रमांक JH 01 DB 9302) को रोककर उसके चालक से पूछताछ की। चालक ने अपना नाम बृजकिशोर सिंह यादव (पिता: रामेश्वर सिंह, उम्र: 34 वर्ष, निवासी: गाजीपुर, उत्तर प्रदेश) बताया। पुलिस अधिकारियों को बातचीत के दौरान ही उसके नशे में होने का संदेह हुआ। जब ब्रेथ एनालाइजर से मशीन जांच की गई, तो वह शराब के अत्यधिक नशे में धुत्त पाया गया।
2. 19 साल का युवक नशे में चला रहा था कार
दूसरे मामले में चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने एक संदिग्ध कार (क्रमांक UP 61 AD 2493) को रोका। पूछताछ में कार चला रहे युवक ने अपना नाम विरेंद्र गिरी (पिता: राजकुमार, उम्र: 19 वर्ष, निवासी: नवानगर, थाना दरिमा) बताया। जब पुलिस ने युवक का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया, तो कार चालक भी शराब के नशे में धुत निकला।
मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत केस दर्ज, कोर्ट का फैसला
दोनों चालकों द्वारा शराब का सेवन कर वाहन चलाए जाने की पुष्टि होने के बाद, यातायात पुलिस ने तत्काल प्रभाव से कड़ा रुख अपनाया। पुलिस ने दोनों अनावेदक चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 (ड्रंक एंड ड्राइव) के तहत मामला पंजीकृत किया और संपूर्ण दस्तावेज तैयार कर मामला माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए माननीय न्यायालय ने दोनों चालकों को 10,000-10,000 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया। इस तरह दोनों चालकों से कुल 20,000 रुपये का अर्थदंड वसूल किया गया।
टीम की भूमिका और पुलिस की चेतावनी
इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने में यातायात शाखा प्रभारी उप निरीक्षक विजय कैवर्त और उनकी पूरी पुलिस टीम के अधिकारियों व कर्मचारियों की अत्यंत सक्रिय और सराहनीय भूमिका रही।
पुलिस प्रशासन का संदेश:
सरगुजा पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले, ओवरस्पीडिंग करने वाले और विशेष रूप से शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले चालकों को बख्शा नहीं जाएगा। यह अभियान आगे भी इसी तरह निरंतर जारी रहेगा। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए यातायात नियमों का पूरी निष्ठा से पालन करें और नशे की हालत में वाहन बिल्कुल न चलाएं।

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