October 12, 2026
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अंबिकापुर : सरगुजा जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने तथा यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस टीम ने ‘ड्रंक एंड ड्राइव’ (शराब पीकर वाहन चलाने वालों) के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाकर कानून का उल्लंघन करने वाले तीन चालकों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की है। अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए कुल ₹30,000 का अर्थदंड (प्रति चालक ₹10,000) जमा करने का आदेश सुनाया है। 
वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में चला चेकिंग अभियान
प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह पूरी कार्रवाई डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल के स्पष्ट दिशा-निर्देशों के तहत संचालित की गई। जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और तेज रफ्तार पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की विशेष टीमों को विभिन्न संवेदनशील स्थानों और मुख्य मार्गों पर तैनात किया गया था। यातायात शाखा और थाना बतौली पुलिस ने संयुक्त रूप से मोर्चा संभालते हुए संदिग्ध वाहनों की गहन जांच शुरू की। 
नशे में धुत पाए गए 3 चालक: कार्रवाई का विस्तृत विवरण
जांच के दौरान पुलिस टीमों ने अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए एक चारपहिया (स्कार्पियो) तथा दो दोपहिया वाहन चालकों को शराब के अत्यधिक नशे में वाहन चलाते हुए रंगे हाथों पकड़ा: 

चारपहिया स्कार्पियो चालक (CG 29 A 6290): 
चालक की पहचान: छत्रपति अजमले (उम्र 37 वर्ष), पिता: कृष्ण कुमार, निवासी: शांतिनगर, अजिरमा। 
घटनाक्रम: यातायात शाखा की पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान वाहन को रोककर पूछताछ की। चालक मौके पर शराब के नशे में धुत्त मिला। पुलिस ने जब ब्रेथ एनालाइजर (Breath Analyzer) से जांच की, तो अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन सिद्ध हुआ। 
पल्सर NS मोटरसाइकिल चालक (सोल्ड वाहन): 
चालक की पहचान: समीर मिंज (उम्र 19 वर्ष), पिता: कन्हैया मिंज, निवासी: कछारडीह, थाना बतौली। 
घटनाक्रम: थाना बतौली पुलिस टीम ने खड़धोवा रोड पर वाहन चेकिंग के दौरान संदिग्ध बाइक को रोका। पूछताछ के दौरान चालक अत्यधिक नशे में पाया गया। पुलिस द्वारा डॉक्टरी मुलाहिजा (Medical Examination) कराने पर शराब पीने की आधिकारिक पुष्टि हुई।

HF डीलक्स मोटरसाइकिल चालक (CG 15 CS 5755): 
चालक की पहचान: अमलेश मिंज (उम्र 18 वर्ष), पिता: बुधराम मिंज, निवासी: कछारडीह, थाना बतौली। 
घटनाक्रम: बतौली पुलिस द्वारा खड़धोवा रोड पर ही की जा रही दूसरी चेकिंग कार्रवाई में इस चालक को पकड़ा गया। डॉक्टरी मुलाहिजा में शराब पीकर गाड़ी चलाने की पुष्टि हुई।

मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत दर्ज हुआ मामला
तीनों चालकों द्वारा नशे में वाहन चलाकर स्वयं तथा दूसरों के जीवन को खतरे में डालने पर पुलिस ने उनके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत अपराध दर्ज किया। इसके पश्चात सभी मामलों को त्वरित न्यायिक कार्रवाई हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय ने मामलों की सुनवाई करते हुए यातायात नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया और प्रत्येक चालक पर ₹10,000-₹10,000 का जुर्माना लगाया। इस प्रकार तीनों चालकों से कुल ₹30,000 का अर्थदंड वसूल किया गया। 
👮‍♂️ पुलिस टीम एवं अधिकारियों की सराहनीय भूमिका
इस संपूर्ण सफलता और कार्रवाई में निम्नलिखित पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सक्रिय व महत्त्वपूर्ण भूमिका रही: 
विवेक सेंगर — थाना प्रभारी, निरीक्षक (थाना बतौली) 
विजय कैवर्त — प्रभारी, उप निरीक्षक (यातायात शाखा) 
थाना बतौली एवं यातायात शाखा के अन्य समर्पित पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी। 

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