तातापानी पुलिस की बड़ी कार्रवाई: ग्राम चंद्रनगर में दबिश देकर 20 लीटर अवैध महुआ शराब के साथ धनपत गिरफ्तार, आबकारी अधिनियम के तहत भेजा गया जेल

Deshkibaat24
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बलरामपुर-रामानुजगंज : जिला पुलिस प्रशासन द्वारा अवैध नशीले पदार्थों और हाथ भट्टी से निर्मित कच्ची शराब के निर्माण, भंडारण व अवैध बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत तातापानी पुलिस चौकी को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर से मिली सटीक और विश्वसनीय गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने ग्राम चंद्रनगर में सुनियोजित तरीके से दबिश देकर भारी मात्रा में अवैध महुआ शराब जब्त की है। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम की कड़े प्रावधानों वाली गैर-जमानती धारा के तहत मामला दर्ज किया है।
मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बिछाया जाल
प्राप्त विस्तृत विवरण के अनुसार, यह पूरी कार्रवाई 19 जुलाई 2026 को अमल में लाई गई। तातापानी पुलिस चौकी प्रभारी उप निरीक्षक उमेश सिंह को एक गोपनीय मुखबिर के माध्यम से पुख्ता सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम चंद्रनगर निवासी धनपत (पिता रामशरण, उम्र 44 वर्ष) अपने घर के भीतर ही भारी मात्रा में हाथ भट्टी से निर्मित अवैध कच्ची महुआ शराब का अवैध भंडारण किए हुए है। मुखबिर ने बताया कि आरोपी इस अवैध शराब को ऊंचे दामों पर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में खपाने और अवैध रूप से बेचने की फिराक में था और इसके लिए ग्राहकों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहा था।
सूचना की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए चौकी प्रभारी उमेश सिंह ने बिना समय गंवाए तत्काल इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को दी। इसके पश्चात वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के दिशा-निर्देशन में एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम आवश्यक साजो-सामान और हमराह स्टाफ के साथ तत्काल ग्राम चंद्रनगर के लिए रवाना हुई, ताकि आरोपी को भागने या सबूत नष्ट करने का कोई मौका न मिल सके।
आरोपी के घर पर विधिवत रेड और शराब की जब्ती
पुलिस बल ने योजनाबद्ध तरीके से ग्राम चंद्रनगर पहुंचकर आरोपी धनपत के घर को चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद स्थानीय स्वतंत्र गवाहों को मौके पर बुलाकर उनकी उपस्थिति में आरोपी के घर के भीतर विधिवत तलाशी (रेड) की कार्रवाई शुरू की गई। शुरुआत में आरोपी ने पुलिस टीम को चकमा देने और गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन जब पुलिस टीम ने घर के भीतर गहन छानबीन की, तो भारी मात्रा में हाथ भट्टी से निर्मित अवैध कच्ची महुआ शराब बरामद हुई।
पुलिस टीम द्वारा मापन करने पर बरामद की गई कुल अवैध शराब की मात्रा 20 लीटर पाई गई। चूंकि आरोपी के पास इस शराब के भंडारण, निर्माण या बिक्री से संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज, लाइसेंस या पास उपलब्ध नहीं था, इसलिए पुलिस ने गवाहों के समक्ष मौके पर ही शराब को विधिवत जब्त कर सीलबंद कर दिया।
मुख्य बिंदु और कानूनी विवरण:
आरोपी का विवरण: धनपत पिता रामशरण, उम्र 44 वर्ष, निवासी ग्राम चंद्रनगर, चौकी तातापानी, थाना रामानुजगंज, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज।
बरामदगी: 20 लीटर हाथ भट्टी से निर्मित अवैध कच्ची महुआ शराब।
पंजीकृत अपराध: अपराध क्रमांक 00/26, धारा 34 (2) छत्तीसगढ़ आबकारी एक्ट।
न्यायिक प्रक्रिया: आरोपी को हिरासत में लेकर आज दिनांक 20 जुलाई 2026 को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज, आरोपी भेजा गया जेल
अवैध शराब के इस अवैध कारोबार में संलिप्तता पाए जाने पर पुलिस ने आरोपी धनपत को हिरासत में ले लिया। पुलिस चौकी तातापानी में आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 00/26 दर्ज करते हुए छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के तहत मामला पंजीकृत किया गया। यह धारा गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में आती है और इसमें सख्त सजा का प्रावधान है। कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद आज, यानी 20 जुलाई 2026 को आरोपी को पुलिस सुरक्षा में स्थानीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी का न्यायिक रिमांड स्वीकार कर उसे जेल भेजने के आदेश जारी कर दिए।
कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका
क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने की इस महत्वपूर्ण कार्रवाई में तातापानी चौकी प्रभारी उप निरीक्षक उमेश सिंह की सूझबूझ और कुशल नेतृत्व की सराहना की जा रही है। इसके साथ ही इस पूरी रेड और जब्ती की कार्रवाई में हमराह स्टाफ के रूप में तैनात प्रधान आरक्षक क्रमांक 595 और प्रधान आरक्षक क्रमांक 316 का भी अत्यंत सराहनीय और विशेष योगदान रहा।
तातापानी पुलिस प्रशासन ने इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र के नागरिकों से अपील की है कि यदि उनके आसपास किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि, नशीले पदार्थों की बिक्री या अवैध शराब का निर्माण व संचालन हो रहा हो, तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। पुलिस ने आश्वस्त किया है कि सूचना देने वाले नागरिकों का नाम पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा और अपराधियों के विरुद्ध इसी तरह की सख्त से सख्त दंडात्मक कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

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