October 12, 2026
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बलरामपुर-रामानुजगंज  : जिले से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है। चांदो थाना क्षेत्र के अंतर्गत पियार टोली और जोड़ा डूमर के पास एक अज्ञात मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक की डंडों से पीट-पीटकर निर्मम हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, जघन्य अपराध को अंजाम देने के बाद साक्ष्य छिपाने की नियत से आरोपियों ने मृतक के शव को पास के ही घने जंगल और पहाड़ियों के बीच दफना दिया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामले में नामजद दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है।
क्या है पूरा मामला?
प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रार्थी गया यादव (28 वर्ष, निवासी पियार टोली, ग्राम पंचायत कूरडीह) ने 25 जुलाई 2026 को चांदो थाने में उपस्थित होकर एक लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में उल्लेख किया गया था कि पिछले तीन दिनों से क्षेत्र के गांवों में एक अज्ञात व्यक्ति घूम रहा था, जो मानसिक रूप से असंतुलित दिखाई दे रहा था।
घटना वाले दिन, उक्त विक्षिप्त व्यक्ति जोड़ा डूमर निवासी राजेश कोरवा के घर में अनधिकृत रूप से प्रवेश कर गया। बताया जाता है कि उस समय घर पर राजेश कोरवा की पत्नी अकेली थी। आरोप है कि अज्ञात व्यक्ति ने गलत नीयत से महिला के साथ अभद्रता व जबरदस्ती करने का प्रयास किया।
पीट-पीटकर हत्या, फिर शव को जंगल में दफनाया
घटना के समय ही राजेश कोरवा अपने घर पहुँचा। अज्ञात व्यक्ति को घर के भीतर देखकर वह आपे से बाहर हो गया। उसने तुरंत अपने साथी राजू कोरवा तथा एक अन्य व्यक्ति को मौके पर बुला लिया। इसके बाद तीनों ने मिलकर उस असहाय और मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक पर हमला बोल दिया।
तीनों आरोपियों ने हाथों और डंडों से युवक की बेरहमी से पिटाई की। इसके बाद वे उसे घसीटते हुए पास के घने जंगल की ओर ले गए, जहाँ चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अपराध को छिपाने तथा कानून के शिकंजे से बचने के उद्देश्य से आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से मृतक के शव को पहाड़ और जंगल के बीच गड्ढा खोदकर दफना दिया और शांति से अपने-अपने घर लौट आए।
गिरफ्तार आरोपियों का विवरण:
राजेश कोरवा (पिता: बैलास कोरवा), उम्र: 32 वर्ष, निवासी: जोड़ा डूमर, थाना चांदो, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज।
राजू कोरवा (पिता: शिवचंद), उम्र: 39 वर्ष, निवासी: पियार टोली, थाना चांदो, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई और न्यायिक रिमांड
प्रार्थी गया यादव की रिपोर्ट पर थाना चांदो में अपराध क्रमांक 28/26 पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा-निर्देशन व मार्गदर्शन में थाना चांदो एवं गणेश मोड़ चौकी की एक संयुक्त विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया।
पुलिस टीम ने तत्काल घटनास्थल पियार टोली (ग्राम पंचायत कूरडीह) का रुख किया और घेराबंदी कर दबिश दी। पुलिस ने मामले में नामजद दोनों आरोपियों—राजेश कोरवा एवं राजू कोरवा को घेराबंदी कर धर दबोचा। पुलिस द्वारा पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया जा रहा है।
पंजीकृत धाराएं (भारतीय न्याय संहिता – BNS):
पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 103(1) (हत्या), 238 (साक्ष्य मिटाना या झूठी सूचना देना), 3 और 5 BNS के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
मामले में फरार तीसरे आरोपी की पतासाजी हेतु पुलिस संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि विवेचना जारी है और जल्द ही प्रकरण में अन्य कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी।

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