अंबिकापुर /सरगुजा : सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए सरगुजा पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने शराब पीकर पिकअप वाहन चला रहे एक व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की है। मामले को अदालत में पेश किए जाने के बाद न्यायालय ने आरोपी चालक पर 10,000 रुपये का अर्थदंड (जुर्माना) लगाया है।
ब्रेथ एनालाइजर जांच में हुई पुष्टि
मिली जानकारी के अनुसार, डीआईजी एवं एसएसपी राजेश अग्रवाल के दिशा-निर्देशन में यातायात पुलिस की टीम क्षेत्र में संघन चेकिंग अभियान चला रही थी। चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने पिकअप वाहन (क्रमांक CG 16 CQ 5493) को रोककर चालक से पूछताछ की।
पूछताछ में वाहन चालक ने अपना नाम कैलाश सिंह आयाम (उम्र 45 वर्ष), पिता शिवधारी सिंह, निवासी रामानुजनगर (जिला सूरजपुर) बताया। चेकिंग के दौरान चालक शराब के नशे में अत्यधिक धुत नजर आ रहा था। पुलिस कर्मियों ने जब ब्रेथ एनालाइजर मशीन से उसकी जांच की, तो अत्यधिक मात्रा में शराब के सेवन की पुष्टि हुई।
धारा 185 के तहत दर्ज हुआ मामला
नशे की हालत में खतरनाक तरीके से वाहन चलाकर दूसरों की जान जोखिम में डालने पर यातायात पुलिस ने कैलाश सिंह आयाम के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत कानूनी प्रकरण दर्ज किया। इसके बाद चालान तैयार कर मामला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी पिकअप चालक को दोषी पाया और उस पर 10,000 रुपये का भारी अर्थदंड लगाया।
नियम तोड़ने वालों पर जारी रहेगी सख्ती
सरगुजा पुलिस का कहना है कि सड़क हादसों में कमी लाने के लिए नशे में वाहन चलाने वालों, तेज रफ्तार और यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। इस पूरी कार्यवाही में यातायात शाखा प्रभारी उप निरीक्षक विजय कैवर्त सहित अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मचारी सक्रिय रहे।

