सूरजपुर : जिले में स्वास्थ्य और औषधि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के खिलाफ सूरजपुर जिला प्रशासन ने एक बड़ी और सख्त कार्रवाई की है। प्रशासन ने क्षेत्र की एक प्रमुख दवा दुकान, ‘मेसर्स आर.डी. लक्ष्मी मेडिकल एजेंसी’ (भैयाथान रोड, सूरजपुर) का औषधि अनुज्ञप्ति (ड्रग लाइसेंस) तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। यह कार्रवाई फर्म द्वारा लाइसेंस प्राप्त करने के लिए संदिग्ध और हेरफेर किए गए दस्तावेज प्रस्तुत करने के आरोप सही पाए जाने के बाद की गई है।
शिकायत के बाद खुली पोल
विभागीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस पूरे मामले का खुलासा राधेश्याम गुप्ता द्वारा कार्यालय में सौंपे गए एक लिखित शिकायत पत्र के बाद हुआ। राधेश्याम गुप्ता ने अपनी शिकायत में तथ्यात्मक साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए आरोप लगाया था कि उक्त मेडिकल एजेंसी ने ड्रग लाइसेंस हासिल करने के लिए विभाग के समक्ष जाली या संदिग्ध दस्तावेज पेश किए थे। मामले की गंभीरता और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विभाग ने इस शिकायत को अत्यंत गंभीरता से लिया और तत्काल जांच के आदेश दिए।
विस्तृत जांच और कारण बताओ नोटिस
शिकायत दर्ज होने के बाद संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों की एक टीम ने मामले से जुड़े सभी पुराने अभिलेखों, मूल दस्तावेजों और शिकायत आवेदन में लगाए गए आरोपों का बारीकी से विस्तृत परीक्षण (स्क्रूटनी) किया। शुरुआती जांच में विसंगतियां सामने आने पर प्रशासन ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए मेसर्स आर.डी. लक्ष्मी मेडिकल एजेंसी को एक औपचारिक ‘कारण बताओ नोटिस’ (Show Cause Notice) जारी किया। फर्म से इस संबंध में स्पष्टीकरण और अपनी बेगुनाही के सबूत पेश करने को कहा गया था।
अनियमितताएं सिद्ध होने पर अंतिम निर्णय
निर्धारित समयावधि के भीतर फर्म द्वारा जो जवाब प्रस्तुत किया गया, वह जांच दल को संतुष्ट करने में पूरी तरह विफल रहा। विभिन्न विभागीय तकनीकी अधिकारियों के अभिमत, जमीनी प्रतिवेदन (ग्राउंड रिपोर्ट) और फर्म के जवाब का संयुक्त रूप से सम्यक परीक्षण करने के बाद प्रशासन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि लाइसेंस प्रक्रिया में गंभीर वित्तीय या प्रक्रियात्मक अनियमितताएं की गई थीं।
सभी पुख्ता तथ्यों, साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर प्रशासन ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 (Drugs and Cosmetics Act, 1940) तथा नियमावली 1945 के कड़े प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए मेसर्स आर.डी. लक्ष्मी मेडिकल एजेंसी का औषधि अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) रद्द करने का अंतिम आदेश जारी कर दिया।
क्षेत्र में हड़कंप, प्रशासन की सख्त चेतावनी
इस कार्रवाई के बाद जिले के दवा व्यवसायियों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में हड़कंप मच गया है। जिला प्रशासन ने इस कार्रवाई के माध्यम से स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता से समझौता नहीं किया जाएगा। यदि कोई भी फर्म या व्यक्ति भविष्य में फर्जी दस्तावेजों के सहारे कोई भी लाइसेंस या अनुमति प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो उसके खिलाफ न केवल प्रशासनिक, बल्कि सख्त कानूनी व आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी।
संदिग्ध दस्तावेजों पर ड्रग लाइसेंस लेने वाली मेडिकल एजेंसी पर बड़ी कार्रवाई, सूरजपुर प्रशासन ने किया लाइसेंस निरस्त
Leave a comment
Leave a comment

