
अंबिकापुर :सरगुजा सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरगुजा पुलिस इन दिनों पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। जिले में शराब पीकर वाहन चलाने वाले लापरवाह चालकों के खिलाफ यातायात पुलिस ने एक बड़ी और सख्त कार्रवाई की है। पुलिस द्वारा पकड़े गए तीन अलग-अलग मामलों में माननीय न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए चालकों पर कुल 30,000 रुपये का भारी-भरकम अर्थदंड लगाया है। पुलिस की इस कार्रवाई से नियम तोड़ने वाले चालकों में हड़कंप मचा हुआ है।
आला अधिकारियों के निर्देश पर चल रहा है विशेष अभियान
सरगुजा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह पूरी कार्रवाई डीआईजी एवं एसएसपी राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.) के सख्त दिशा-निर्देशों और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में अंजाम दी गई है। सरगुजा पुलिस द्वारा जिले में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों, जैसे—एक ही मोटरसाइकिल पर तीन सवारी बैठाने, शराब पीकर वाहन चलाने, सड़कों पर खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करने और बिना हेलमेट सफर करने वाले लोगों के खिलाफ लगातार विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।
चेकिंग के दौरान धरे गए शराबी चालक, मेडिकल टेस्ट में हुई पुष्टि
यातायात पुलिस की टीम जब सड़कों पर वाहनों की सघन जांच कर रही थी, तब तीन अलग-अलग वाहनों के चालक अत्यधिक नशे की हालत में पाए गए। पुलिस ने तत्काल मुस्तैदी दिखाते हुए इन चालकों को हिरासत में लिया और उनके वाहनों को जब्त कर लिया। कानून को और मजबूत करने के लिए पुलिस द्वारा इन सभी चालकों का शासकीय डॉक्टरों से डॉक्टरी मुलाहिजा (मेडिकल टेस्ट) कराया गया। मेडिकल रिपोर्ट में आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि हुई कि सभी चालक वाहन चलाते समय भारी नशे में थे।
इन चालकों पर गिरी गाज (कार्रवाई का विवरण)
यातायात पुलिस ने जिन तीन चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट (MV Act) की धारा 185 के तहत अपराध दर्ज कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया था, उनका विवरण इस प्रकार है:
जय प्रकाश: बतौली का निवासी जय प्रकाश स्कूटी वाहन क्रमांक CG 15 EL 1640 को नशे की हालत में दौड़ा रहा था।
कार्तिक सिंह: भटगांव निवासी 21 वर्षीय कार्तिक सिंह स्कूटी वाहन क्रमांक CG 29 AG 7637 पर शराब के नशे में धुत होकर घूम रहा था।
पारस कुजूर: मैनपाठ निवासी पारस कुजूर मोटरसाइकिल पर नशे की हालत में सफर कर रहा था।
माननीय न्यायालय ने सिखाया सबक, लगा 10-10 हजार का जुर्माना
यातायात पुलिस द्वारा पुख्ता सबूतों और मेडिकल रिपोर्ट के साथ तीनों प्रकरणों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। कोर्ट ने इस कृत्य को आम जनता और सड़क सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक माना।
माननीय न्यायालय ने तीनों मामलों में सख्त फैसला सुनाते हुए मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत प्रत्येक चालक पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया। इस प्रकार तीनों मामलों को मिलाकर न्यायालय द्वारा कुल 30,000 रुपये की जुमला राशि का जुर्माना वसूला गया।
पुलिस की अपील: नियमों का करें पालन
इस पूरी सफल कार्रवाई में सरगुजा यातायात पुलिस टीम की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण और सराहनीय रही। पुलिस प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे शराब पीकर कभी भी वाहन न चलाएं, क्योंकि यह न सिर्फ स्वयं के जीवन को खतरे में डालता है बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य निर्दोष लोगों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। पुलिस ने साफ किया है कि आने वाले दिनों में यह अभियान और भी तेजी से चलाया जाएगा।

