बलरामपुर: उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ लाया जा रहा अवैध डीजल जब्त, स्कार्पियो सवार दो आरोपी गिरफ्तार

Deshkibaat24
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बलरामपुर-रामानुजगंज : जिले की बसंतपुर थाना पुलिस ने अवैध ईंधन तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश की सीमा से छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से परिवहन कर लाया जा रहा भारी मात्रा में डीजल जब्त किया है। इस मामले में पुलिस ने एक स्कार्पियो वाहन सहित दो आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने लगाया जाल प्राप्त विस्तृत विवरण के अनुसार, यह पूरी कार्रवाई मुखबिर से मिली सटीक सूचना के आधार पर की गई। दिनांक 01 जून 2026 को बसंतपुर थाना प्रभारी को विश्वसनीय सूत्र से सूचना प्राप्त हुई थी कि दो व्यक्ति एक स्कार्पियो वाहन (क्रमांक CG-16 CE 9790) में अवैध रूप से डीजल लोड कर उत्तर प्रदेश के आसनडीह मार्ग से छत्तीसगढ़ के बसंतपुर क्षेत्र के ग्राम स्याही की ओर आ रहे हैं।
सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी के निर्देश पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई। बसंतपुर थाने के ठीक सामने मुख्य मार्ग पर ‘मल्टीपर्पज चेक पोस्ट’ (MCP) लगाकर वाहनों की सघन चेकिंग शुरू की गई। इसी दौरान मुखबिर के बताए हुलिए और नंबर वाली स्कार्पियो गाड़ी आती हुई दिखाई दी, जिसे घेराबंदी कर रोका गया।
11 जरीकेन में भरा 385 लीटर अवैध डीजल बरामद गवाहों की मौजूदगी में जब स्कार्पियो वाहन की सघन तलाशी ली गई, तो पुलिस को गाड़ी के भीतर छिपाकर रखे गए कुल 11 जरीकेन (प्लास्टिक के बड़े डिब्बे) बरामद हुए। इन जरीकेनों की जांच करने पर उनमें कुल 385 लीटर अवैध डीजल भरा होना पाया गया। जब्त किए गए इस डीजल की कुल अनुमानित बाजार कीमत लगभग 39,655 रुपये आंकी गई है। पुलिस ने मौके पर ही डीजल और तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे स्कार्पियो वाहन को विधिवत जब्त कर लिया।
आरोपी गिरफ्तार, भेजे गए न्यायिक रिमांड पर पुलिस पूछताछ में वाहन चला रहे व्यक्ति की पहचान Gullu Kanaujia (उम्र 38 वर्ष), पिता Shivdas Kanaujia, निवासी ग्राम स्याही, थाना बसंतपुर, जिला बलरामपुर के रूप में हुई। वहीं वाहन में सवार उसके दूसरे साथी की पहचान Rahul Jaiswal (उम्र 22 वर्ष), पिता Short / Shankar Gupta, निवासी मेढ़ारी, थाना बसंतपुर के रूप में की गई है।
पुलिस ने दोनों आरोपियों के कृत्य को कानूनन अपराध पाते हुए थाना बसंतपुर में अपराध क्रमांक 88/2026 के तहत आवश्यक वस्तु अधिनियम (E.C. Act) की धारा 3 और 7 के अंतर्गत मामला पंजीकृत कर विवेचना में लिया है। आज दिनांक 02 जून 2026 को दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इस अवैध ईंधन नेटवर्क के तार उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में और कहां-कहां जुड़े हैं।

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