सोशल मीडिया पर युवती की फर्जी आईडी बनाकर अभद्र टिप्पणी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल

Deshkibaat24
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अंबिकापुर सरगुजा : सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर युवती के नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर उसकी फोटो पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले एक युवक को सरगुजा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पीड़िता की सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाने के उद्देश्य से यह कृत्य किया था। साइबर सेल और गांधीनगर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
क्या है पूरा मामला?
जानकारी के अनुसार, 26 अप्रैल 2026 को पीड़िता ने गांधीनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी तस्वीरों का उपयोग कर इंस्टाग्राम पर एक फर्जी प्रोफाइल चला रहा है। आरोपी उस अकाउंट से लगातार अभद्र और अपमानजनक कमेंट्स के साथ पोस्ट साझा कर रहा था, जिससे पीड़िता मानसिक रूप से परेशान थी।
मेटा (Meta) से मिली जानकारी ने खोला राज
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अपराध क्रमांक 231/2026 के तहत धारा 296 BNS और 12 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया। जांच के दौरान अंबिकापुर साइबर सेल ने मेटा कंपनी से उक्त इंस्टाग्राम अकाउंट की तकनीकी जानकारी और आईपी एड्रेस मांगे।
मेटा से प्राप्त डेटा के विश्लेषण के बाद पुलिस को पता चला कि उक्त अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी शिवम सिन्हा (पिता: नंदकेश्वर सिन्हा, निवासी: दरिमा रोड, कांतिप्रकाशपुर) के नाम पर है।
पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी
संदेह के आधार पर पुलिस ने शिवम सिन्हा को हिरासत में लेकर पूछताछ की। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी के मोबाइल की जांच की, जिसमें घटना से जुड़े फोटो और फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट के साक्ष्य मिले। पुलिस ने मौके पर मोबाइल जप्त कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया और न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया।
इनकी रही मुख्य भूमिका
इस पूरी कार्रवाई में गांधीनगर थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी, आरक्षक अरविंद उपाध्याय, ऋषभ सिंह और साइबर सेल से आरक्षक अमन पूरी एवं रमेश रजवाड़े की सक्रिय भूमिका रही।
पुलिस की अपील: सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी से करें। किसी की निजता का उल्लंघन करना या फर्जी प्रोफाइल बनाना कानूनी अपराध है, जिसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है।

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