सरगुजा में ‘ड्रंक एंड ड्राइव’ पर बड़ी कार्रवाई: नशे में वाहन दौड़ाने वाले 5 चालकों पर कोर्ट ने ठोंका 50 हजार का जुर्माना, गाड़ियां जब्त

Deshkibaat24
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अंबिकापुर : सरगुजा जिले में यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले और शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ पुलिस ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। थाना उदयपुर और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम ने ‘ड्रंक एंड ड्राइव’ के खिलाफ एक बड़ी और सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस द्वारा पकड़े गए 5 अलग-अलग मामलों में माननीय न्यायालय ने कड़ी नाराजगी जताते हुए दोषियों पर कुल 50,000 रुपये का भारी-भरकम अर्थदंड (जुर्माना) लगाया है। अदालत के इस फैसले से क्षेत्र के लापरवाह वाहन चालकों में हड़कंप मच गया है।
🚔 आला अधिकारियों के निर्देश पर चला विशेष चेकिंग अभियान
सरगुजा पुलिस प्रशासन इन दिनों सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए बेहद गंभीर है। मिली जानकारी के अनुसार, डीआईजी एवं एसएसपी राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.) के कड़े दिशा-निर्देशों के बाद पूरे जिले में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत तीन सवारी वाहन चलाना, शराब पीकर गाड़ी दौड़ाना, खतरनाक तरीके से ओवरटेकिंग करना और बिना हेलमेट व सीट बेल्ट के चलने वाले वाहन चालकों पर लगातार नजर रखी जा रही है। इसी कड़ी में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना उदयपुर और यातायात पुलिस ने संयुक्त रूप से नाकेबंदी कर वाहनों की बारीकी से जांच की।
🏥 डॉक्टरी मुलाहिजा में हुई शराब पीने की पुष्टि
वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने जब कई संदेहियों को रोका, तो उनके व्यवहार और सांसों से शराब की गंध आ रही थी। इसके बाद थाना बतौली, उदयपुर और यातायात पुलिस की टीम ने तत्परता दिखाते हुए संदेही चालकों को तुरंत नजदीकी शासकीय अस्पताल ले जाकर उनका डॉक्टरी मुलाहिजा (मेडिकल टेस्ट) कराया। डॉक्टरों द्वारा की गई जांच रिपोर्ट में इस बात की शत-प्रतिशत पुष्टि हुई कि सभी चालक अत्यधिक शराब के नशे में वाहन चला रहे थे, जो कि सड़क पर चल रहे अन्य राहगीरों और स्वयं उनकी जान के लिए बेहद खतरनाक था।
⚖️ कोर्ट ने लगाया 10-10 हजार का जुर्माना; ये हैं दोषी चालक
मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि होने के बाद पुलिस ने सभी वाहनों को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत जब्त कर लिया और चालकों के खिलाफ सख्त कानूनी मामला तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता और सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 26 मई 2026 को फैसला सुनाया। अदालत ने सभी 5 मामलों में प्रत्येक चालक पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
कार्रवाई के दायरे में आए चालकों और वाहनों का विवरण इस प्रकार है:
टर्क चालक: सुकुल रवि (उम्र 30 वर्ष), पिता फूलन रवि, निवासी रामानुजगंज। (वाहन क्रमांक: CG 30 A 0365)
स्कूटी चालक: दुर्गेश मिंज (उम्र 35 वर्ष), पिता शैलेन्द्र मिंज, निवासी सम्बलपुर सेमरा, थाना जयनगर। (वाहन क्रमांक: CG 15 DP 6038)
मोटरसाइकिल चालक: कुदर साय (उम्र 32 वर्ष), पिता स्व. छेरतु राम, निवासी सरईटिकरा, थाना दरिमा। (वाहन क्रमांक: CG 15 CW 5903)
अपाचे बाइक चालक: सुखसाय राजवाडे़ (उम्र 26 वर्ष), पिता अप्रिसर राम, निवासी गणेशपुर, थाना लखनपुर।
पिकअप चालक: संतोष आनंद (उम्र 32 वर्ष), पिता ह्दयलाल, निवासी अधीना, सलका थाना भटगांव, जिला सूरजपुर। (वाहन क्रमांक: CG 10 V 6944)
📢 पुलिस की आम जनता से अपील
इस पूरी सफल कार्रवाई में थाना उदयपुर और यातायात पुलिस के अधिकारियों व जवानों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले दिनों में यह अभियान और अधिक कड़ाई से चलाया जाएगा।

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