सूरजपुर | 09 मार्च 2026 सरगुजा संभागायुक्त नरेन्द्र कुमार दुग्गा के निर्देशानुसार क्षेत्र में मादक पदार्थों की अवैध तस्करी में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में सोमवार को संभागायुक्त न्यायालय ने स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ (NDPS) अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988 के तहत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।
दो आरोपियों को तीन माह की जेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला सरगुजा और सूरजपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी पाया। लगातार अवैध व्यापार में लिप्त रहने के कारण प्रदीप गाईन उर्फ मदन गाईन (निवासी सुभाषनगर, थाना गांधीनगर) और राजू विश्वकर्मा (निवासी ग्राम परी, थाना सूरजपुर) को अधिनियम की धारा 3 सहपठित धारा 10 के तहत तीन माह के लिए जिला जेल में निरुद्ध करने का आदेश दिया गया है।
साक्ष्य के अभाव में तीन आरोपी दोषमुक्त
वहीं, जिला सूरजपुर के उमनि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने तीन अन्य आरोपियों को दोषमुक्त करने का निर्णय लिया। थाना प्रभारी अलरिक लकड़ा द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और प्रकरण की समीक्षा के बाद निम्नलिखित व्यक्तियों को रिहा करने के निर्देश दिए गए:
महमूद अहमद उर्फ बबला (ग्राम त्रिपुरेश्वरपुर, सूरजपुर)
अली अहमद (ग्राम डगमला, थाना रामानुजनगर)
सिपाही लाल प्रजापति (ग्राम नारायणपुर, थाना रामानुजनगर)
प्रशासन की कड़ी चेतावनी
संभागायुक्त कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में नशे के अवैध कारोबार को जड़ से समाप्त करने के लिए पुलिस और प्रशासन निरंतर निगरानी कर रहा है। अवैध तस्करी में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उनके विरुद्ध इसी तरह की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई जारी रहेगी।
नशे के अवैध कारोबार पर कड़ी कार्रवाई: दो आरोपी तीन माह के लिए जेल, तीन दोषमुक्त
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