सामरीपाठ चरित्र शंका में पत्नी की पीट-पीटकर हत्या करने वाला आरोपी पति गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल

Deshkibaat24
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सामरीपाठ/बलरामपुर: जिले के सामरीपाठ थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां चरित्र शंका के चलते एक पति ने अपनी ही पत्नी की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया है।
मुख्य विवरण:
आरोपी का नाम: अर्जन राम उर्फ टावर नगेसिया (उम्र 36 वर्ष), निवासी लक्ष्मणपुर, थाना सामरीपाठ, जिला बलरामपुर।
मृतिका का नाम: बजन्ती बिरिजिया (आरोपी की पत्नी)।
अपराध क्रमांक: 20/2026, धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता (भा.न्या.सं.)।
साप्ताहिक बाजार से लौटते समय हुआ विवाद
प्राप्त विस्तृत विवरण के अनुसार, यह पूरी घटना मई महीने की है। 10 मई 2026 (बुधवार) को आरोपी अर्जन राम उर्फ टावर नगेसिया और उसकी पत्नी बजन्ती बिरिजिया दोनों ग्राम टटीझरिया में आयोजित होने वाले साप्ताहिक बाजार गए हुए थे। बाजार से लौटते समय रास्ते में अर्जन नगेसिया को गांव के ही कुछ ग्रामीणों ने बताया कि उसकी पत्नी बजन्ती बिरिजिया, इंदर के घर के सामने पकरी पेड़ के नीचे किसी अन्य व्यक्ति के साथ सोई हुई है।
ग्रामीणों की बात सुनकर जब अर्जन नगेसिया गुस्से में वहां पहुंचा, तो उसने देखा कि उसकी पत्नी बजन्ती बिरिजिया वहां छन्दन बिरिजिया के साथ सोई हुई थी। अपनी पत्नी को गैर मर्द के साथ देखकर अर्जन का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उसने चरित्र पर शंका करते हुए बजन्ती के साथ बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी।
गंभीर चोटों के कारण महिला की हुई मौत
आरोपी अर्जन नगेसिया ने अपनी पत्नी बजन्ती को हाथ-मुक्कों, पैरों और डंडे से इतनी बेरहमी से पीटा कि वह गंभीर रूप से घायल हो गई। शरीर पर आई गंभीर चोटों के कारण अंततः 11 जून 2026 को बजन्ती बिरिजिया की मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलने पर सूचक सुगदू बिरिजिया (पिता किना बिरिजिया, उम्र 40 वर्ष, निवासी पश्चिमपारा, सामरीपाठ) ने सामरीपाठ थाने में इसकी मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई।
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शुरूआती तौर पर मर्ग क्रमांक 22/2026, धारा 194 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (भा.न.सु.सं.) के तहत मामला कायम कर शव को अपने कब्जे में लिया और शव पंचनामा की कार्रवाई शुरू की।
फोरेंसिक टीम की उपस्थिति में जांच और आरोपी का कबूलनामा
मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। फोरेंसिक विशेषज्ञों की उपस्थिति में मृतिका के शव का सूक्ष्म निरीक्षण कराया गया, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम (पी.एम.) कराया गया। शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पर यह स्पष्ट हो गया कि महिला की मृत्यु अत्यधिक मारपीट के कारण आई अंदरूनी और बाहरी चोटों से हुई है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी अर्जन उर्फ टावर नगेसिया के विरुद्ध अपराध क्रमांक 20/2026 के तहत हत्या की धारा 103(1) पंजीकृत कर विवेचना शुरू की।
पुलिस ने आरोपी अर्जन उर्फ टावर नगेसिया को हिरासत में लेकर जब कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने अपनी पत्नी को गैर मर्द के साथ सोते हुए देख लिया था, जिसके बाद उसने गुस्से और शंका में आकर हाथ, मुक्के, पैर और डंडे से उसकी जमकर पिटाई की थी, जिससे उसकी मौत हो गई।
न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया आरोपी
सामरीपाठ पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध संबंधित धाराओं के तहत अपराध घटित करने के पर्याप्त सबूत और साक्ष्य जुटाए। 13 जून 2026 को कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए आरोपी अर्जन राम उर्फ टावर नगेसिया को विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया और उसे स्थानीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से न्यायालय के आदेश पर उसे न्यायिक अभिरक्षा (जेल) में भेज दिया गया है।

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