मुर्गा बनाने की बात पर विवाद: पति ने लकड़ी के डंडे से वार कर पत्नी की हत्या की, आरोपी गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

Deshkibaat24
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बलरामपुर :  जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जोकापाठ (लालदारा) में मामूली बात पर हुए विवाद के बाद एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी की डंडे से पीट-पीटकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
क्या है पूरा मामला?
प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना 29 अगस्त 2026 की शाम की है। ग्राम लालदारा निवासी रमेश कोरवा (28 वर्ष) और उसकी पत्नी दुखनी बाई ने शाम के समय स्थानीय हड़िया (मदिरा) का सेवन किया था। शाम करीब 4 से 5 बजे के बीच आरोपी रमेश कोरवा ने अपनी पत्नी दुखनी बाई से घर पर मुर्गा (चिकन) बनाने को कहा।
इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई, जो देखते ही देखते उग्र विवाद में बदल गई। मुर्गा नहीं बनाने और झगड़ा करने से नाराज होकर रमेश कोरवा ने घर में रखे सरई लकड़ी के डंडे से अपनी पत्नी के सिर और पेट पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर चोटें आने के कारण दुखनी बाई की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।
पिता की सूचना पर पुलिस ने शुरू की जांच
घटना की सूचना मृतका के पिता सोमारू साय को गांव के लोगों से मिली। जब सोमारू साय लालदारा पहुंचे और घर के अंदर जाकर देखा, तो उनकी बेटी दुखनी बाई कमरे में मृत अवस्था में पड़ी हुई थी और उसके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे। वहीं मौजूद मृतका की सास ने पूरे विवाद और घटना की जानकारी दी।
इसके बाद सोमारू साय ने तत्काल शंकरगढ़ थाना पहुंचकर पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही शंकरगढ़ थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और देहाती मर्ग इंटीमेशन दर्ज कर जांच शुरू की।
FSL टीम की मौजूदगी में हुई जांच और आरोपी गिरफ्तार
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एफएसएल (FSL) अधिकारी की मौजूदगी में मौका-मुआयना कर पंचनामा की कार्रवाई पूरी की गई। इसके बाद पुलिस टीम ने फरार आरोपी रमेश कोरवा की तलाश शुरू की और उसे हिरासत में ले लिया।
पुलिस की कड़ी पूछताछ में आरोपी रमेश कोरवा ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किए गए सरई के लकड़ी के डंडे को जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 97/2026, धारा 103 (1) बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) के तहत मामला दर्ज कर 30 अगस्त 2026 को उसे विधिवत गिरफ्तार कर लिया और न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।
पुलिस टीम की भूमिका
इस पूरी कार्रवाई में शंकरगढ़ थाना प्रभारी उप निरीक्षक रविंद्र प्रताप सिंह, उप निरीक्षक बसंत एक्का और आरक्षक बबलू बेक सहित थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।

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